दहेज मामले में पति, देवर व सास को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

a23तहलका एक्सप्रेस प्रतिनिधि

 

नागपुर। दहेज बलि प्रकरण में नागपुर जिला अदालत ने मृतक के पति, सास व देवर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। नागपुर जिला व सत्र न्यायाधीश के.के. सोनवने की अदालत ने मृतक संगीता जोशी के पति राजेश मदनलाल जोशी, देवर पवन मदनलाल जोशी तथा सास विमल मदनलाल जोशी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

24 जून 201 को संगीता का विवाह राजेश के साथ हुआ था। लकड़गंज गुजरी चौक रहने वाले राजेश व उसके परिजनों पर आरोप है िक वे संगीता को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 8 नवंबर 2013 की शाम तीनों आरोपियों ने संगीता के शरीर पर केरोसिन डालकर उसे आग लगा दी थी। घटना के बाद पति राजेश ने ही संगीता को मेयो अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान संगीता की मौत हो गई थी। डाक्टरों की सूचना पर लकड़गंज पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध दहेज बलि का प्रकरण दर्ज िकया था।

 

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