दागी MP-MLA पर आजीवन प्रतिबंध की अर्जी पर 6 महीने में सुनवाई करेगा SC

नई दिल्ली। दागी विधायकों और बागी सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है. कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि क्यों नहीं इस प्रकार के मामलों की सुनवाई तय सीमा में की जाए. बता दें कि अभी ऐसे सांसदों या विधायकों पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है.

SC to continue hearing on plea seeking lifetime ban on convicted parliamentarians and convicted state MLAs of heinous offences

ये याचिका दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय के द्वारा डाली गई है. इसकी सुनवाई जस्टिस रंजन गोगोई और नवीन सिन्हा की बेंच के नेतृत्व में चल रही है. याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले की सुनवाई को 1 साल के अंदर पूरी करने की अपील की गई है.

केंद्र सरकार की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे में कहा गया है कि मौजूदा समय में दोषी करार दिये गये सांसदों और विधायकों पर छह साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपील की है कि वह इस मामले में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश जारी करें, और एक्शन लें.

 

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