बड़ी खबर: पुराने नोट बदलने पर लग सकती है रोक!

rs-2000-noteनई दिल्ली। बड़ी खबर.. पुराने नोट बदलने पर रोक लग सकती है. एबीपी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक 24 या 25 नवंबर को इसका ऐलान हो सकता है.  नोटबंदी पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और सरकार के इस निर्णय को बिना सोचा समझा फैसला करार दिया है. कोर्ट ने कहा, “केंद्र ने सही तरीके से सोच विचार कर ये फैसला नहीं लिया है.”

आज 10वां दिन है जबसे पीएम मोदी ने 500-1000 के पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान किया था. इसके बाद से बैंक और एटीएम के बाहर लोंगों की लाइनों का ही नजारा हर तरफ दिख रहा है. पैसे निकालने और जमा करने वाले लोगों के लिए रोजाना नई-नई मुश्किलों को देखते हुए सरकार ने आज से आपके लिए कुछ अहम नियम लागू कर दिए हैं जिन्हें जानकर आपको आसानी होगी.

सबसे बड़ी बात कि आज से आप 4500 रुपये नहीं बल्कि सिर्फ 2000 रुपये के ही पुराने नोट बदल पाएंगे. यानी 30 दिसंबर तक नोटों को जमा कराने की छूट दी है तब तक भी सिर्फ क बार आप 2000 रुपये ही बदल पाएंगे. अगर आपके पास 500-1000 के पुराने नोट ज्यादा हैं तो आप बैंक में जाइये, अपने पैसे बैंक में जमा कराकर धीरे-धीरे बैंक काउंटर या एटीएम से जरूरत के मुताबिक पैसे निकालिए. 16 नवंबर यानी परसों सरकार ने ये सीमा 4500 रुपये रखी थी लेकिन इसका भी बेजा इस्तेमाल होते देख सरकार ने ये लिनिट सिर्फ 2000 रुपये कर दी है.

जिन घरों में शादियां हैं, वहां दूल्हा-दुल्हन या उनके माता-पिता में से कोई एक, किसी एक के खाते से 2.5 लाख रुपये तक निकाल सकता है. इसके लिए उन्हें शादी का कार्ड बैंक में अपने आईडी के साथ दिखाना होगा.

यही नहीं, अब आपको पेट्रोल पंप से तेल ही नहीं कैश भी मिलेगा. आप पेट्रोल पंप पर अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करके 2000 रुपये तक नकदी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये सुविधा देश के करीब 2,500 पेट्रोल पंप पर मिलेगी. आगे चलकर इस सुविधा को 20,000 और पेट्रोल पंप्स पर चालू किया जा सकेगा.

500 और 1,000 के बंद किए गए नोटों को जमा कराने की जो 50 दिन की समय दी गई है उसमें यदि कोई व्यक्ति बैंक खातों में कुल मिलाकर 2.50 लाख रुपये या उससे ज्यादा जमा कराता है तो उसे अपना स्थायी खाता संख्या-परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन नंबर) देना अनिवार्य होगा. अभी किसी अनुसूचित या सहकारी बैंक में एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक की जमा के लिए पैन देना होता है.

सरकार ने देश भर में जरूरी सामानों की सप्लाई बनाए रखने के लिए सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर यानी नेशनल हाइवेज पर अब 24 नवंबर तक टैक्स नहीं लेने का ऐलान किया है.

किसान अब क्रेडिट कार्ड के जरिए अब हर हफ्ते 25 हजार रुपये तक कर्ज और पहले से खाते में पड़े अतिरिक्त 25 हजार रुपये चेक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी निकाल सकते हैं. यानि किसान को कुल 50 हजार रुपये मिल सकते हैं.

कृषि मंडी में APMC से रजिस्टर्ड व्यापारियों को मजदूरों और दूसरे खर्चों के लिए हर हफ्ते 50 हजार रुपए निकालने की छूट होगी.

इसके अलावा केंद्र सरकार के ग्रुप सी तक के कर्मचारी दस हजार रुपये तक की अडवांस सैलरी कैश में निकाल सकते हैं. ‘सी’ ग्रेड तक के सरकारी कर्मचारी या उनके समकक्ष रक्षा और पैरा मिलिट्री फोर्स, रेलवे और केंद्रीय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के कर्मचारियों को भी ये सुविधा दी गई है कि वो चाहें तो बैंकों से कैश में एडवांस 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं. ये रकम उनकी नवंबर 2016 की सैलरी में एडजस्ट किया जाएगा.

 

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