अनिवार्य मतदान पर गुजरात हाई कोर्ट ने लगाई रोक
अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात सरकार के स्थानीय निकाय चुनावों में अनिवार्य मतदान के कानून पर रोक लगा दी। कुछ समय पहले गुजरात सरकार ने अनिवार्य मतदान का कानून बनाया था और मतदान न करने वालों पर 100 रुपये का जुर्माना भी लगाने का फैसला किया था।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जयंत पटेल के नेतृत्व की खंडपीठ ने इस कानून पर रोक लगाई। दो दिन पहले ऐडवोकेट के आर कोश्टी सरकार के फैसले को चुनौती देने कोर्ट गए थे और कहा था कि मतदान नागरिकों का अधिकार है, ड्यूटी नहीं है। साथ ही उन्होंने पीपल्स रेप्रिजेंटेशन ऐक्ट की कई धाराओं का हवाला देकर सरकार के कानून को चुनौती दी।
देश-विदेश की ताजा ख़बरों के लिए बस करें एक क्लिक और रहें अपडेट
हमारे यू-टयूब चैनल को सब्सक्राइब करें :
हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें :
कृपया हमें ट्विटर पर फॉलो करें:
हमें ईमेल करें : [email protected]