अब 15 जुलाई से बिना फीस ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकेंगे स्टूडेंट्स, निजी स्कूलों ने जारी किया फरमान

लखनऊ। सक्षम अभिवावक स्कूल की फीस जमा कराना सुनिश्चित करें, यदि कोई अभिभावक बची हुई फीस में से कम से कम एक माह की फीस 14 जुलाई तक जमा करने के साथ ही अन्य बची हुई फीस को समायोजित करने संबधी साक्ष्य सहित लिखित स्कूल को नहीं देता है, तो ऐसे छात्रों को 15 जुलाई से ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित कर दिया जायेगा। यह निर्णय स्कूल फीस को लेकर शुक्रवार को अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों के संगठनों की ऑनलाइन आयोजित बैठक में लिया गया।

एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने एक प्रेस नोट के माध्यम से फीस को लेकर प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र का हवाला दिया है। जिसमें कहा गया है कि कुछ अभिभावक नियमित वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनके द्वारा भी शासनादेश के अनुसार मासिक रूप से शुल्क जमा नहीं किया जा रहा। नियमित रूप से वेतन प्राप्त करने वाले, फीस जमा करने की सामर्थ्य रखने वाले अभिभावक फीस जमा करें। एसोसिएशन ने बताया कि तीन माह की एकमुश्त फीस लेने की बाध्यता नहीं है, वाहन शुल्क भी नहीं लिया जा रहा है।

सोमवार से सभी यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के विद्यालय कोरोना की गाइड लाइन को पूरा करते हुए खुलेंगे। शासन ने माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षण शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए है। जिला विद्यालय निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह ने इसके लिए जिले के समस्त 1044 कालेज के प्रबंधक व प्रधानाचार्य को शासनादेश के साथ कालेज खोलने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी माध्यमिक कालेज खोलने के आदेश जारी हो गए है। विद्यार्थियों की पढ़ाई और शैक्षिक सत्र को नियमित करने के लिए शासन ने यह निर्णय लिया है। जिससे शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करा सकें। कोरोना संक्रमण के बचाव की गाइड लाइन का पालन करते हुए स्कूलों में सिर्फ शिक्षक और कार्यालय स्टाफ के लोग ही आएंगे।

 

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