आज से बदल गए ये नियम, जानें क्या होगा जेब पर असर

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल आम बजट पेश किया. जिसमें उन्होंने कई नये बदलाव किए हैं. वो सारे बदलाव 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं. एक तरफ जहां वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई सेक्टर में छूट दी है तो दूसरी तरफ कई मामलों में टैक्स बढ़ा दिया है जिसका सीधा असर आम लोगों पर पढ़ेगा. आइए आपको बताते हैं क्या हुए हैं नये बदलाव और कैसे आपकी जेब पर असर पढ़ेगा.

ई-वे बिल लागू हुआ
ई-वे बिल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन के अंतर्गत लागू किया गया है, जो कि 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामानों की एक राज्य से दूसरे राज्य में सड़क, रेलवे, हवाई मार्ग से या पानी के जहाज से ले जाने पर लागू हुआ है.

40,000 हजार रुपए का नया स्टैंडर्ड डिडक्शन
जेटली ने वेतनभोगी करदाताओं को मिलने वाले परिवहन भत्ता (एलटीए) और विभिन्न चिकित्सा व्यय (मेडिकल) में वर्तमान कर छूट के बदले 40,000 रुपये के मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन)  की है.

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
वित्त वर्ष शेयर से होने वाली आमदनी पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर यानी लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एलटीसीजीटी) लगेगा, जिससे निवेशकों में घबराहट बढ़ सकती है. निवेश में मुनाफे पर 10% टैक्स और इस पर 4% सेस लगेगा. अभी तक लॉन्ग टर्म निवेश पर टैक्स नहीं था.

बढ़ेगा सेस
इनकम टैक्स पर 3% की जगह 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस लगेगा. टैक्सेबल इनकम 5 लाख रु. है, तो सेस 125 रु. ज्यादा लगेगा. 15 लाख की टैक्सेबल इनकम पर देनदारी 2,625 रुपए बढ़ेगी.

सिंगल प्रीमियम वाली पॉलिसी में मिली छूट
अगर आपने एस साल से ज्यादा के लिए सिंगल प्रीमियम वाली पॉलिसी ली है तो आप टैक्स छूट ले सकते हैं. मान लीजिए जैसे आपने 2 साल के लिए 40 हजार रुपये का प्रीमियम दिया है तो दो साल 20-20 हजार पर टैक्स ले सकते हैं.

सीनियर सिटीजन्स को टैक्स में मिली छूट
सीनियर सिटीजन्स को अरुण जेटली ने तौहफा दिया है. वरिष्ठ नागरिक बैंक और पोस्ट ऑफिस (एफडी, रेकरिंग) पर 50 हजार तक का ब्याज टैक्स फ्री होगा. 1 अप्रैल से पहले 10 हजार रुपये तक के ब्याज में टैक्स फ्री था.

नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
1 अप्रैल से दो पुराने स्टैंडर्ड 18 और 11 खत्म हो गए हैं. अब नये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 लागू हो गया है. इससे रेवेन्यू की अकाउंटिंग ज्यादा पारदर्शी होगी.

इलाज के खर्च के लिए मिली छूट
नौकरीपेशा लोगों के लिए वित्त मंत्री ने गुड न्यूज दी है. सरकार ने इलाज के खर्च के लिए टैक्स छूट बढ़ा दी है. अब इलाज के लिए 1 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी. पहले 60 साल से ज्यादा वाली उम्र वाले लोगों को 60 हजार रुपये और 80 साल से ज्यादा के लोगों को 80 हजार रुपये की टैक्स छूट मिलती थी.

SBI में मिनिमम बैलेंस चार्ज कम लगेगा
एसबीआई ने बैंक खाते में मंथली बैलेंस न होने पर लगने वाला चार्ज को कम कर दिया गया है. शहरों में 50 रुपये की जगह 15 रुपये. अर्धशहरी क्षेत्र में 40 रुपये की जगह 12 रुपये और गांव में 40 रुपये की जगह 10 रुपये लगेगा.

कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कटौती
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कॉर्पोरेट सेक्टर को टैक्स रेट में छूट दी है. जिस कंपनी का 250 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है अब उसको 25 फीसदी ही टैक्स देना होगा. पहले ये 30 प्रतिशत था.

 

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