इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, फिर से जारी होगा UPPCS-प्री 2017 का रिजल्ट

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की PCS-प्री परीक्षा 2017 का रिजल्ट दोबारा जारी करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने UPPSC से संशोधित रिजल्ट जारी करने को कहा है. यह आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दोबारा से परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा. कोर्ट ने PCS-2017 प्रारंभिक परीक्षा (प्रिलिमिनरी टेस्ट) के एक सवाल को हटाने और दो सवालों के जवाब बदलने का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने पांच में से तीन सवालों को गलत माना है.

चार सवालों को रद्द किया गया
अपने फैसले में हाईकोर्ट ने चार सवालों को रद्द कर दिया, चार सवालों के लिए दो जवाबों की मंजूरी दी. इसके अलावा चार ऐसे भी सवाल हैं, जिनके लिए अगर अभ्यर्थी ने डी विकल्प भरा होगा तो, जवाब सही माने जाएंगे. यह फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनाया है. याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में पूछे गए पांच सवालों पर आपत्ति जताते हुए परिणाम को चुनौती दी थी.

कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?
कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीरीज ए, बी, सी और डी के प्रश्न संख्या 67, 140, 44 और 106 को डिलीट किया जाए. इसके अलावा ए, बी, सी और डी सीरीज के प्रश्न संख्या 121, 44, 98 और 10 के लिए सी और डी दोनों उत्तर को सही माना जाए. इसके अलावा चारों सीरीज के प्रश्न संख्या 56, 129, 33 और 105 में जिन अभ्यर्थियों ने डी उत्तर दिया है उन्हें पूरे मार्क दिए जाए. जिन्होंने जवाब नहीं दिया है उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा.

24 सितंबर 2017 को हुई थी प्री परीक्षा
PCS-2017 की प्रारंभिक परीक्षा 24 सितंबर 2017 को हुई थी. नतीजे 19 जनवरी 2018 को घोषित किए गए थे. इस परीक्षा में कुल 4,55,297 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, जिनमें से 2,46,654 अभ्यर्थी PCS प्री में शामिल हुए थे. इतने परीक्षार्थियों में से UPPSC ने 14032 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया था. PCS-2017 परीक्षा के जरिए 677 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन होना है.

 

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