उपकार कांडः अंसल बंधुओं को जेल नहीं, 60 करोड़ का जुर्माना

upharतहलका एक्सप्रेस प्रतिनिधि

नई दिल्ली। दिल्ली में 1997 में हुए उपहार कांड में दोषी करार दिए गए अंसल बंधुओं गोपाल अंसल और सुशील अंसल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दोनों की जेल में काटी गई 6 महीने की सजा को काफी मानते हुए 30-30 करोड़ रुपये का जुर्माना भरकर जेल से रिहाई का रास्ता साफ कर दिया।

दोनों को 30-30 करोड़ रुपये तीन महीने के भीतर जमा करने होंगे। यह रकम भरते हुए वे जेल से छूट जाएंगे। हाई कोर्ट ने दोनों को एक-एक साल की सजा दी थी। सुशील अंसल साढ़े चार महीने और गोपाल अंसल साढ़े 5 महीने जेल में काट चुके हैं। कोर्ट ने इसके अलावा फायर ऑफिसर पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की इस रकम का क्या किया जाए, यह दिल्ली सरकार तय करेगी।

जस्टिस टी.एस. ठाकुर और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्र (अब रिटायर्ड) की बेंच ने पांच मार्च, 2014 को सुशील अंसल और गोपाल अंसल को दोषी ठहराया था, लेकिन दोनों जज दोषियों को सजा की अवधि पर एकमत नहीं थे। जस्टिस ठाकुर ने अंसल बंधुओं को एक साल की सजा देने संबंधी हाई कोर्ट के 2008 के फैसले से सहमति व्यक्त की थी, लेकिन जस्टिस मिश्रा ने सुशील अंसल की उम्र को ध्यान में रखते हुए इस सजा को जेल में बिताई गई अवधि तक सीमित करते हुए गोपाल की सजा बढ़ाकर दो साल कर दी थी।

 साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित उपहार सिनेमा में फिल्म ‘बॉर्डर’ के प्रदर्शन के दौरान 13 जून, 1997 को हुए अग्निकांड में 59 दर्शकों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे।
 

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