एलपीजी सब्सिडी पाने के लिए आधार कार्ड 30 नवंबर से अनिवार्य

adhar-lpgनई दिल्ली। सरकार ने अब एलपीजी सिलिंडर पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। आधार कार्ड अपने गैस कनेक्शन पर रजिस्टर कराने के लिए सरकार ने 30 नवंबर तक का समय दिया है। सरकार की योजना पीडीएस, रोजगार स्कीम, पेंशन और अन्य सुविधाओं के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य करने की है।

सरकार उपभोक्ताओं को एक साल में सब्सिडी के 12 सिलिंडर उपलब्ध कराती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के बाद सब्सिडी का पैसा उपभोक्ता के बैंक अकाउंट में पहले ही ट्रांसफर होता है। अगर आप 30 नवंबर तक अपना आधार उपलब्ध करने में असफल रहे तो सब्सिडी का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। यह आदेश मेघालय, असम, और जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में प्रभावी होगा।

पेट्रोलियम मिनिस्टरी ने नोटिफिकेशन जारी कर आधार इसकी घोषणा की है। नए कानून के तहत सरकार आधार नंबर (UID) का प्रयोग कर सब्सिडी ट्रांसफर करेगी।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIAI) के सीइओ अजय भूषण पांडे ने बताया, ‘जिनके अभी तक आधार कार्ड नहीं बने हैं उनका पूरा ख्याल रखा गया है। लोगों को आधार कार्ड बनावाने का समय दिया गया है। वैकल्पिक आईडी भी अभी काम करेंगी और ऑइल कंपनियों का यह दायित्व है कि वह आधार कार्ड बनावाने में मदद करें।’

कार्ड बन जाने तक बैंक फोटो पासबुक या आधार कार्ड पंजीकरण स्लिप प्रस्तुत कर सब्सिडी पाई जा सकती है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड की प्रति को आधार कार्ड पंजीकरण के साथ लगा के काम चलाया जा सकता है।

 

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