कठुआ रेप केस: कोर्ट ने सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी देने के लिए कहा, अब 28 अप्रैल को होगी सुनवाई

नई दिल्ली/जम्मू-कश्मीर। कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में जम्मू की सेशंस कोर्ट में आज सुनवाई हुई. जहां अदालत ने सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी मुहैया कराने के लिए कहा. आरोपियों के वकीलो ने जज से शिकायत की कि उन्हें इस मामले की चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है. जज ने इसके बाद आरोपियों के वकीलो को कॉपी देने की हिदायत दी. सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों ने पीड़ित पक्ष के दावों को खारिज करते हुए कहा कि नार्को टेस्ट के बाद सबकुछ स्पष्ट हो जाएगा.

केस में आरोपियों के एक वकील अंकुर शर्मा ने कहा, ”कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वह सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी दें. हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं. अब इस मामले में 28 अप्रैल को सुनवाई होगी.” कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में आठ आरोपी हैं, जिसमें एक नाबालिग है. सात आरोपियों को आज सेशंस कोर्ट में और एक नाबालिग को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया.

सुनवाई से पहले इस मामले में मुख्य आरोपी सांजी राम ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया. उन्होंने कहा कि ऊपर वाला सबकुछ देख रहा है. नार्को टेस्ट के बाद सबकुछ स्पष्ट हो जाएगा. ऐसा माना जा रहा है कि गैंगरेप के जरिए सांजी राम बकरवाल समुदाय को गांव छोड़ने के लिए धमकाना चाहता था.

कठुआ गैंगरेप और हत्या का मामला हिंदू-मुस्लिम विवाद में फंसने की वजह से जम्मू-कश्मीर की महबूबा सरकार ने सिख समुदाय के दो वकील को सरकारी वकील बनाया है. जो कोर्ट में पुलिस का पक्ष रख रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के रासना जंगल में जनवरी में घोड़ों को चराने गई बकरवाल समुदाय की आठ साल की लड़की लापता हो गई थी. उसका शव एक हफ्ते बाद बरामद किया गया. जांच में खुलासा हुआ है कि उसे एक मंदिर के अंदर बंधक बना कर रखा गया था और उसके साथ रेप से पहले नशीली दवाएं दी गई और उसकी हत्या कर दी गई.

 

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