कोयला घोटाला: CBI कोर्ट ने मधु कोड़ा को सुनाई 3 साल की सजा, 25 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली। कोयला घोटाले के आरोपी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है. सजा के अलावा कोड़ा पर 25 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है.

कोयला घोटाले में दोषी करार दिए गए मधु कोड़ा को आज सजा सुनाई जानी थी, जिसके तहत कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा का फैसला किया. वहीं कोड़ा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एसची गुप्ता को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है. गुप्ता पर 1 लाख का जुर्माना लगाने का फैसला दिया गया है.

वहीं इस घोटाले में शामिल कंपनी VISUL पर कोर्ट ने 50 लाख का जुर्माना लगाया है. इस केस के दूसरे आरोपियों को भी सजा सुनाई गई है. इनमें विजय जोशी को तीन साल की सजा के साथ 25 लाख का जुर्माना, एके बसु को तीन साल की सजा देते हुए एक लाख का जुर्माना लगाया गया है.

बुधवार को कोर्ट ने इस केस में कोड़ा और दूसरे आरोपियों को दोषी करार कर दिया था. उनपर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप था.

स्पेशल CBI कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एसची गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और एक अन्य को आपराधिक साजिश और सेक्शन-120 बी, 420 और धारा 409 के तहत दोषी करार दिया था.

गौरतलब है कि ये मामला झारखंड में राजहरा उत्तरी कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितता से जुड़ा हुआ है. इस ब्लॉक का आवंटन कोलकाता स्थित विनी आयरन और स्टील उद्योग लिमिटेड (VISUL) को किया गया था.

 

देश-विदेश की ताजा ख़बरों के लिए बस करें एक क्लिक और रहें अपडेट 

हमारे यू-टयूब चैनल को सब्सक्राइब करें :

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें :

कृपया हमें ट्विटर पर फॉलो करें:

हमारा ऐप डाउनलोड करें :

हमें ईमेल करें : [email protected]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button