जम्मू बेंच के बीफ प्रतिबंध को SC ने किया निलंबित

sc05एजेंसी 

जम्मू। देश में लगातार बढ़ रहे बीफ विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बीफ बैन पर एक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में जम्मू बेंच के बीफ पर लगे बैन को निलंबित कर दिया है। जम्मू बेंच ने 8 सितंबर को बीफ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट को निर्देश भी दिए हैं।

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को तीन जजों की बेंच गठित करके बीफ पर प्रतिबंध के मुद्दे को सुलझाने के आदेश दिए हैं। जम्मू -कश्मीर में बीफ पर दशकों से बैन लगा है। पिछले महीने एक याचिका पर फैसला देते हुए हाई कोर्ट ने इस बैन को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया था। इसके बाद राज्य में विरोध प्रदर्शन भड़क गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस दशकों पुराने बैन को दो महीने के लिए हटा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने कहा, ‘हमारे पास दो विरोधाभासी आदेश हैं। तीन जजों की बेंच गठित करके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसे जल्द से जल्द सुलझाना होगा।’

इस बारे में राज्य सरकार ही सुप्रीम कोर्ट गई थी क्योंकि उसके पास हाई कोर्ट के दो विरोधाभासी आदेश थे। सरकार ने कहा, ‘हमारे पास हाई कोर्ट के दो विरोधाभासी आदेश हैं। कानून-व्यवस्था के लिहाज से इन आदेशों के गंभीर नतीजे हो सकते हैं क्योंकि आदेशों की राज्य की शांति को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत तरीके से व्याख्या की जा रही है।’

गौरतलब है कि पिछले महीने जैन धर्म के पर्यूषण पर्व पर बीफ बैन को लेकर काफी विवाद हुआ था। इसके बाद 29 सितंबर को दादरी में मोहम्मद इखलाक की हत्या के बाद से बीफ पर सियासत भी गर्माती जा रही है।

 

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