जस्टिस चेलमेश्वर की CJI को चिट्ठी, कहा- कोलेजियम जस्टिस जोसेफ का नाम केंद्र को भेजे

नई दिल्ली। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में लाए जाने को लेकर जस्टिस चेलमेश्वर ने एक और चिट्ठी चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को लिखी है. केंद्र ने जस्टिस जोसेफ के नाम को मंजूरी नहीं दी थी.

चिट्ठी में जस्टिस चेलमेश्वर ने जस्टिस जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिशों पर अमल की राह में आ रहे नियमों के रोड़े का जिक्र करने वाले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की चिट्ठी के हर पॉइंट का जवाब दिया है.

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की दलीलों को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस के नाम लिखे पत्र में उन्होंने फिर जोर दिया है कि कोलेजियम अपनी सिफारिश पर कायम रहते हुए दोबारा जस्टिस जोसेफ का नाम केंद्र सरकार को भेजे.

बता दें कि 8 मई को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ को प्रोन्नत करने की अनुशंसा पर फिर से विचार के लिए होने वाली उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम की बैठक नहीं हुई. बैठक के बुधवार को होने के कयास लगाए जा रहे थे.

सुप्रीम कोर्ट के एक अधिकारी ने कहा कि बैठक के बुधवार को होने की संभावना थी, लेकिन यह चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर था कि वह इसके लिए क्या तारीख तय करेंगे और फिलहाल इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

अधिकारी ने कहा, ‘‘कोलेजियम की बैठक कब होगी इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है. यह स्वाभाविक है कि बैठक का एजेंडा जस्टिस जोसेफ की उच्चतम न्यायालय में प्रोन्नति होगा.’’ चीफ जस्टिस के खिलाफ एक तरह से बगावत करने वाले जस्टिस जे चेलमेश्वर बुधवार को छुट्टी पर थे.

2 मई को कोलेजियम ने जस्टिस के. एम. जोसेफ पर फैसला टाला

इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम ने 2 मई को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जस्टिस के. एम. जोसेफ पर अपना फैसला टाल दिया. सरकार ने पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस के पद पर जस्टिस जोसेफ के नाम को पुनर्विचार के लिए कोलेजियम को वापस लौटा दिया था.

केंद्र सरकार ने कहा है कि जस्टिस जोसेफ के नाम को खारिज करने के फैसले का पिछले वर्ष उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन रद्द करने के उनके फैसले से कुछ लेना-देना नहीं है. इस फैसले को टालने का निर्णय चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस जे. चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन.बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ के कोलेजियम ने 45 मिनट की बैठक में लिया.

केंद्र ने 26 अप्रैल को जस्टिस जोसेफ को सर्वोच्च न्यायालय का जस्टिस बनाने के कोलेजियम की अनुशंसा को लौटा दिया था. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में कहा था, “के.एम. जोसेफ के मामले पर पुनर्विचार करने के प्रस्ताव को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मंजूरी है.”

 

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