तीन तलाक ही नहीं ये विधेयक भी हैं खास, भविष्य की राह तय करेंगे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर दिए गए विवादित बयान पर संसद में जारी गतिरोध के बाद बुधवार को सरकार ने अपनी सफाई पेश की, जिससे 4 दिनों से चला आ रहा संसद का डेडलॉक खत्म हो गया.

क्रिसमस की छुट्टियों के बाद आज जब संसद सत्र शुरू हुआ तो राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जारी गतिरोध पर सरकार की ओर से सफाई पेश की. उनकी सफाई के बाद पिछले हफ्ते से हंगामे की भेंट चढ़ रही संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से शुरू हो सकी. कांग्रेस ने आगे भी सदन को सही तरीके से चलने देने का भरोसा जताया है.

15 दिसंबर से शुरू हुए सत्र के कई दिन हंगामों की भेंट चढ़ गए और इस सत्र में चंद रोज ही बचे हैं क्योंकि यह सत्र 5 दिसंबर तक ही चलेंगे. महज 14 बैठकों वाले इस सत्र में कुल 25 बिल समेत 14 नए विधेयक पेश किए जाने हैं. पिछले मानसून सत्र में 19 दिन चली कार्यवाही के दौरान 25 में से महज 9 विधेयक ही पास हो सके थे.

तीन तलाक पर विवादित बिल

सत्र में सबसे चर्चित और विवादित बिल ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ कल यानी बृहस्पतिवार को पेश किया जाएगा. इस बिल के पास होने के बाद कोई भी मुस्लिम पति अगर पत्नी को तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा. इस बिल में मोदी सरकार तीन तलाक को जुर्म घोषित कर इसके लिए सजा मुकर्रर करने संबंधी विधेयक पेश करेगी. हालांकि इसको लेकर खासा विरोध भी हो रहा है.

मोटर व्हीकल एक्ट (अमेंडमेंट) 2017

मोटर व्हीकल एक्ट (अमेंडमेंट) 2017 भी इसी सत्र में पेश होना प्रस्तावित है. लोकसभा इस बिल को 10 अप्रैल को पास कर चुका है और अब यह बिल राज्यसभा में पास होना है. इसके कानून बनने के बाद सड़क पर गाड़ी चलाने को लेकर बेहद सख्त कानून बन जाएंगे. विधेयक में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार से 10 हजार तक का जु्र्माना लगाए जाने की व्यवस्था है. साथ ही इस बिल में फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1 हजार से बढ़ाकर 5 हजार कर दिया गया है. सीट बेल्ट नहीं बांधने पर भी 1 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा. पहले यह जु्र्माना 100 रुपए था.

रिप्रजेंटेशन ऑप द पीपुल (अमेंडमेंट) बिल, 2017

रिप्रजेंटेशन ऑप द पीपुल (अमेंडमेंट) बिल, 2017 भी इसी सत्र में पेश किया जाना है, जिसके तहत बाहर रह रहे 1.3 करोड़ अप्रवासी भारतीयों को भारत में होने वाले चुनावों में प्रॉक्सी रूप से वोटिंग करने का अधिकार दिया जाएगा.

अन्य प्रमुख बिल जो इस सत्र में पेश किए जाने या पास कराया जाना है-

द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट जजेज (सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज) (अमेंडमेंट) बिल, 2017

द ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) बिल, 2016

द सिटीजनशिप (अमेंडमेंट) बिल, 2016

द फाइनेनसियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इन्सयोरेंस (एफआरडीआई) बिल

 

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