…तो अब इस तरह से बिहार में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की मुश्किलें बढ़ीं

पटना। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी के लिए अच्छी ख़बर नहीं है. आईआरसीटीसी मामले में रेलवे ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य बी. के. अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. अग्रवाल के ख़िलाफ़ मुक़दमा की अनुमति मिल जाने से इस मामले में तीन महीने पूर्व दायर चार्ज शीट पर अब कोर्ट संज्ञान ले सकता हैं.

सीबीआई ने इस मामले में इस साल 14 अप्रैल को आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें राजद अध्यक्ष लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव शामिल हैं. वहीं अग्रवाल पर आईआरसीटीसी के महाप्रबंधक रहते हुए (जब रेलवे के होटेल को निजी हाथों को दिया जा रहा था) नियमों में हेरफेर करने का आरोप है. ये घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री कार्यकाल में हुआ था. लेकिन ये उजागर पिछले साल उस समय हुआ जब पटना में एक निर्माणाधीन मॉल की मिट्टी पटना ज़ू को देने का मामला प्रकाश में आया. बाद में पता चला ये मॉल की ज़मीन लालू यादव और उनके परिवार के लोगों ने उसी व्यक्ति और उनकी कम्पनी से ली है, जिन्हें रेलवे के होटल रांची और पुरी में दिये गये थे.

उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने में विलम्ब के कारण बिहार के सत्ता में सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के रिश्तों में खटास भी आ गया था. जनता दल यूनाइटेड का आरोप था कि अग्रवाल के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने में विलम्ब लालू यादव और ख़ासकर तेजस्वी यादव को बचाने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है. हालांकि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उस समय भी दावा किया था कि शुक्रवार को दिल्ली में इस मामले की सुनवाई के पूर्व ये अनुमति मिल जायेगी.

जानकारों का मानना है कि चूंकि अधिकांश धारा ग़ैर जमानती है और इस मामले में अगर कोर्ट ने संज्ञान लेने के साथ तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी ज़मानत नहीं दी, तब इन्हें जेल जाना पड़ सकता है. हालांकि, तेजस्वी यादव ने इस मामले में अपने आप को हमेशा निर्दोष बताया है और दावा किया है कि उन्हें साज़िशकर्ता के रूप में आरोपी बनाया गया लेकिन वह जब 15 साल के थे, तब टेंडर से लेकर उन्हें होटल दिया गया है.

 

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