दिल्ली-एनसीआर के बाद अब महाराष्ट्र में भी पटाखे बेचने पर बैन

मुंबई। दिल्ली-एनसीआर के बाद अब महाराष्ट्र के रिहायशी इलाकों में भी पटाखे बेचने पर बैन लगा दिया गया है. बॉंम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि रिहाइशी इलाकों में पटाखे न बेचे जाएं. कोर्ट ने प्रशासन से कहा है कि पटाखों की बिक्री के लिए नए लाइसेसं जारी नहीं किए जाएं. पटाखों पर बैन के बाद राज ठाकरे ने पूछा है कि सिर्फ हिंदू त्याहोरों पर ही बैन क्यों?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई समेत राज्य के रिहायशी इलाकों में गैरकानूनी तरीके से पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है. दिवाली के मौके पर पटाखों की बिक्री का तत्कालिक लाइसेंस जारी करवाने के लिए मलाड फायरवर्क्स वेलफेयर एसोसिएशन और ज्वेल सेल्स एजेंसी  दादर की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारीज करते हुए रिहायशी इलाकों में पटाखों की बिक्री पर लगी पाबंदी को कायम रखा है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुरक्षा के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ये रोक लगाई है. कोर्ट ने प्रशासन से कहा है कि पटाखों की बिक्री के लिए नए लाइसेसं जारी नहीं किए जाएं. इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा है कि पहले से मौजूद लाइसेंस की संख्या भी आधी की जाए. नासिक के रहने वाले चंद्रकांत लासुरे नाम के शख्स वने बॉम्बे हाईकोर्ट में गैरकानूनी तरीके से हो रही पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी.

 

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