दिल्ली सरकार को दो दिनों में एक और झटका, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक से किया इंकार
दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक और बड़ा झटका देते हुए ‘अधिकारों की जंग’ से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को दिए फैसले में कहा था कि राजधानी दिल्ली अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है और संविधान के अनुच्छेद 239 एए के तहत विशेष प्रावधान किया गया है और इस तरह दिल्ली में उपराज्यपाल ही प्रशासक हैं।
SC issues notice to Centre on Delhi Govt’s 7 appeals against Delhi HC order giving primacy to L-G in administration of NCT
— ANI (@ANI_news) September 9, 2016
दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से दायर सात याचिकाएं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जबाव मांगा है। इसके लिए केंद्र सरकार को 6 हफ्तों का समय दिया गया है। इस मामले पर एससी में अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में पिछले साल लिए गए उन तमाम फैसलों को अवैध करार दिया था जो उपराज्यपाल की राय के बिना लिए गए थे। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि दिल्ली कैबिनेट की सलाह के मुताबिक काम करने के लिए उपराज्यपाल बाध्य नहीं हैं। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हुए 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था।
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