दो-दो पदों का कैसे मजा ले रहे हैं योगी और केशव, हाईकोर्ट ने किया जवाब-तलब

लखनऊ। सांसद भी हैं और सीएम तथा डिप्टी सीएम हैं। क्या दोनों पदों का वेतन-भत्ता लेना जायज है। इस मुद्दे को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने जवाब-तलब किया है। हाईकोर्ट ने इन्हें सांसद रहते यूपी की सत्ता में बने रहने पर स्पष्टीकरण मांगते हुए चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के इस आदेश के बाद प्रदेश के साथ-साथ राज्य की सियासत गर्म होती जा रही है। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्या के सांसद रहते मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का मामले पर गम्भीर सवाल उठा दिया है।दरअसल, लाभ के दो पदों के मामले को लेकर दाखिल एक याचिका पर हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार के अटार्नी जनरल ऑफ़ इंडिया की तरफ से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में पेश हुए। मामले की सुनवाई जून के अंतिम सप्ताह में होनी है। हाईकोर्ट से योगी और केशव के लाभ वाले दो पदों पर रहने के मामले का संज्ञान लेने के बाद अब बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व की मुश्किल बढ़ने वाली है। दरअसल, योगी और केशव ने प्रदेश में पद पाने के बाद सांसद पद से इस्तीफा देने की बात कही थी।

भाजपा राष्ट्रपति चुनाव का कर रही इंतजार भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कुछ दिनों में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव का इंतजार कर रही है। लिहाजा अभी तक इन दोनों सांसदों के इस्तीफे को मंजूर नहीं किया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से भाजपा सांसद है तो वहीं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या इलाबाद के नजदीकी सीट फूलपुर से भाजपा के सांसद हैं।

 

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