नई दिल्ली : पारिवारिक पेंशन को लेकर सरकार ने जारी किया महत्‍वपूर्ण आदेश

नई दिल्ली : पारिवारिक पेंशन Family Pension को लेकर बड़ी खबर है। सरकार ने एक महत्‍वपूर्ण आदेश जारी करते हुए फैमिली पेंशन के नियमों के बड़ा बदलाव कर दिया है। इस बदलाव के बाद अब इस पेंशन योजना में अभी तक चली आ रही 7 साल की लगातार सेवा की शर्त हटा दी गई है जो अभी तक अनिवार्य थी।

इस नए नियम से देश के हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा। सैन्यकर्मी परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। रक्षा मंत्रालय ने सैन्यकर्मी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को मिलनेवाली इनहांस्ड आर्डनरी फेमिली पेंशन (ईओएफपी) पाने के लिए सात साल लगातार सेवा की अनिवार्य शर्त हटा दी है।

पहले सात वर्ष सेवा के बाद ही परिवार को यह पेंशन मिलती थी। सोमवार को एक अधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक यह पेंशन सैन्यकर्मी के आखिरी वेतन की आधी होती थी और यह उसकी मृत्यु के दिन से दस वर्ष तक परिवार को मिलती थी। बयान के मुताबिक सात वर्ष तक लगातार सेवा की आवश्यक शर्त को अक्टूबर, 2019 से हटा दिया गया है।

केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रक्षा कर्मियों (Defense Employees) को बड़ी राहत दी है. सरकार ने पहली अक्‍टूबर, 2019 से बढ़ी हुई परिवार पेंशन (Enhanced Ordinary family Pension- EOFP) के लिए न्‍यूनतम सेवा की अनिवार्यता खत्म कर दी है. इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय (Defense Ministry ) ने एक बयान जारी कर दी है.

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि EOFP डिफेंस कर्मचारियों का पिछले वेतन का 50 फीसदी होता है और सर्विस के दौरान कर्मचारी की मौत होने की तारीख से 10 साल के लिए दी जाती है. उन्होंने कहा कि लगातार 7 साल की सर्विस की अनिवार्यता समाप्‍त करने की अवधि पहली अक्‍टूबर, 2019 से लागू होगी.

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जिन रक्षा कर्मिंयों की मृत्यु लगातार सात साल की सेवा होने से पूर्व एक अक्टूबर 2019 से पहले 10 साल के भीतर हुई है, उनके परिजनों को अब ईओएफपी मिलेगी। अब तक रक्षा बलों के कर्मिंयों के परिजनों को ईओएफपी देने के लिए संबंधित रक्षाकर्मी की लगातार सात साल की सेवा पूरी होने का नियम था, लेकिन अब यह शर्त समाप्त कर दी गई है।

 

देश-विदेश की ताजा ख़बरों के लिए बस करें एक क्लिक और रहें अपडेट 

हमारे यू-टयूब चैनल को सब्सक्राइब करें :

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें :

कृपया हमें ट्विटर पर फॉलो करें:

हमारा ऐप डाउनलोड करें :

हमें ईमेल करें : [email protected]

Related Articles

Back to top button