निठारी कांडः अंजलि रेप मर्डर केस में पंढेर और कोली दोषी करार

गाजियाबाद। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने निठारी कांड के दोषी मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को 25 वर्षीय अंजलि की हत्या का भी दोषी करार दिया है. गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अंजलि के रेप और उसकी हत्या के मामले में पंढेर और सुरेंद्र कोली को दोषी पाया. अब इस केस में कोर्ट शुक्रवार को सजा पर फैसला सुनाएगी.

गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने निठारी कांड के एक और केस में मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को दोषी माना है. जिसमें सजा को लेकर शुक्रवार को कोर्ट फैसला करेगी. यह मामला 25 वर्षीय अंजिल से रेप और उसकी हत्या से जुड़ा है. आपको बता दें कि नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में पहले ही विशेष अदालत मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को दोषी करार दे चुकी है.

अंजलि का मामला नोएडा की निठारी सीरीज ऑफ़ कैसेज का 9वां और चर्चित केस है. 2007 से यह मामला कोर्ट में चल रहा है. कोर्ट ने गुरुवार को मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को दोषी करार दे दिया. वकील की मानें तो 25 वर्षीय मृतका अंजलि वहां घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती थी.

अचानक अंजलि पंधेर की कोठी के सामने से गायब हो गई थी. पुलिस ने उसकी गुमशुदगी दर्ज की थी. बाद में निठारी कांड का खुलासा होने के बाद नोएडा की डी5 कोठी में कपड़े और मानव खोपड़िया मिली थीं. जिसकी जांच फॉरेंसिक लैब से कराये जाने पर मृतक महिला की खोपड़ी बरामद होने की पुष्टि हुई थी.

इस केस में मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 376, 364 के तहत मामला चलाया गया. इस मामले में सीबीआई ने 38 गवाह पेश किए. जबकि बचाव पक्ष ने 1 गवाह पेश किया. अब शुक्रवार को अदालत दोनों दोषियों की सजा पर फैसला करेगी.

 

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