नैशनल हेरल्ड केस: दस्तावेज कोर्ट में मंगवाने की सुब्रमण्यन स्वामी की याचिका खारिज

26rahulनई दिल्ली। नैशनल हेरल्ड केस में बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी की एक याचिका खारिज कर दी गई है। एक तरह से इसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। स्वामी ने नैशनल हेरल्ड केस से जुड़े कुछ दस्तावेज कोर्ट में मंगवाने के लिए याचिका दाखिल की थी।

सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने राज्यसभा सांसद स्वामी की इस याचिका को खारिज कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। स्वामी ने कांग्रेस और एजेएल से केस से जुड़े कुछ दस्तावेज के अलावा बहीखातों की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी।

स्वामी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नैशनल हेरल्ड की पैरंट कंपनी असोसिएटेड जर्नल्स पर ‘बेईमानी’ से कब्जा किया है। इसी वजह से वह कोर्ट में दस्तावेज मंगवाना चाहते थे। स्वामी ने कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए हैं और फिर से अपील करने का दावा किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तारीख तय करते हुए स्वामी से गवाहों की लिस्ट देने को कहा है।

स्वामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री पं. नेहरू के बीच हुए पत्राचार के खुलासे का भी दावा किया है। इस आधार पर बीजेपी नेता ने नेहरू पर भी नैशनल हेरल्ड के लिए पैसा जुटाने के लिए गलत रास्ते अपनाने का आरोप लगाया है। स्वामी ने कहा है कि नेहरू परिवार नैशनल हेरल्ड का इस्तेमाल पैसा इकट्ठा करने के लिए करता था।

 

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