पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किये गए आप विधायक सुरिंदर सिंह

surendraतहलका एक्सप्रेस प्रतिनिधि

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह को आज पटियाला हाउस कोर्ट में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा के समक्ष पेश किया गया है। कोर्ट में पेशी के दौरान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा ने आप विधायक कमांडो सुरेंद्र की न्यायिक हिरासत और जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है।

इससे पहले पुलिस ने दिल्ली कैंट से एनडीएमसी कर्मी से मारपीट व आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने आप विधायक सुरिंदर सिंह समेत उनके ड्राइवर पंकज और सहायक प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया था| पुलिस ने उनके खिलाफ सरकारी कर्मचारियों से मारपीट, दुर्रव्यवहार सहित एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

गौरतलब है कि अगस्त माह के पहले सप्ताह में एनडीएमसी के प्रवर्तन विभाग का एक दस्ता तुगलक रोड के सात रेसकोर्स के समीप सेनेटरी इंस्पेक्टर राम जीवन मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई करने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान वहां एक ई रिक्शा समेत चालक नजर आया। प्रतिबंधित क्षेत्र में रिक्शा चलाए जाने को लेकर विभाग के कर्मचारियों ने रिक्शा चालक का चालान करने के लिये उसे पकड़ लिया। तभी चालक ने फोन कर दिल्ली कैंट क्षेत्र से आप विधायक सुरेन्द्र सिंह को मौके पर बुलवा लिया।

आरोप है कि विधायक ने यहां सेनेटरी इंस्पेक्टर को गालियां दी और रिक्शा जब्त करने वाले मुकेश नाम के कर्मचारी को लताड़ लगायी। चालान काटने को लेकर विधायक व एनडीएमसी कर्मियों के बीच खूब कहासुनी हुई। आरोप है कि विधायक ने मुकेश के साथ मारपीट तक कर दी। उन्हें जातिसूचक शब्दों से भी सम्बोधित किया। घटना के बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन तब तक विधायक मौके से फरार हो गए।

इस घटना के मद्देनजर एनडीएमसी कर्मचारी की शिकायत पर तुगलक रोड थाने में आईपीसी की धारा 186, 353, 332 व एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उस वक्त विधायक के साथ ड्राइवर व सहायक भी मौजूद था। कई दिनों तक चली जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने विधायक सुरेन्द्र सिंह, ड्राइवर संजय व उनके सहायक प्रवीन को हिरासत में ले लिया।

 

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