पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ठहराया अयोग्य

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा असिफ को कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की याचिका पर सुनवाई करते हुए ख्वाजा आसिफ को अयोग्य ठहराया है.

कोर्ट ने ख्वाजा को पाकिस्तान के संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित किया है. कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ को संघीय मंत्री रहते हुए दुबई का वर्क परमिट रखने के आरोप में अयोग्य करार दिया है. हालांकि, ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है.

कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है. साथ ही नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी गई है.

गुरुवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 सदस्यों की स्पेशल बेंच ने ख्वाजा के खिलाफ यह फैसला सुनाया. इस फैसले के तहत कोर्ट ने ख्वाजा असिफ को जीवनभर के लिए अयोग्य घोषित ठहराया है.

दरअसल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के सदस्य उस्मान डार ने साल 2017 में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ याचिका दायर की थी. याचिका में उस्मान ने आसिफ को दुबई का वर्क परमिट रखने के आरोप में आयोग्य ठहराने की मांग की थी. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 10 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

गौर हो कि 2013 में उस्मान डार ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

 

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