पाकिस्तान: नवाज शरीफ अब कभी नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया ‘अयोग्य’

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अब कभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया. नवाज शरीफ पर चुनाव के नामांकन में गलत जानकारी देने का आरोप था. इसके साथ ही वे अब अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं बन पाएंगे. अपदस्थ प्रधानमंत्री बीते 16 जनवरी को 13वीं बार जवाबदेही अदालत में पेश हुए थे. नवाज शरीफ को बीते 28 जुलाई को पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था.

पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने पिछले साल 28 जुलाई को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नैब) को नवाज और उनके बच्चों के खिलाफ जवाबदेही अदालत में भ्रष्टाचार मामले में याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया था और ट्रायल कोर्ट को छह सप्ताह में इस संदर्भ में फैसला करने का निर्देश दिया था. सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति इजाजुल अहसान को जवाबदेही अदालत की कार्यवाही में प्रगति पर नजर बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त भी किया था. एनएबी के इन तीनों मामलों में शरीफ और उनके दो बेटों हसन और हुसैन नामजद हैं, जबकि नवाज की बेटी मरियम और दामाद सफदर एक मामले में नामजद हैं.

 

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