पेड न्यूज छपवाने के आरोप में BJP के जनसंपर्क मंत्री को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित किया

भोपाल। मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री और विधायक नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है. चुनाव आयोग ने पेड न्यूज मामले में मंत्री को अयोग्य घोषित कर दिया है. आयोग के फैसले के बाद अब नरोत्तम मिश्रा का मंत्री पद और विधायकी दोनों चली जाएगी और अब वे 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

उधर मिश्रा का कहना है कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे. यह वर्तमान का चुनाव नहीं है, यह 2008 का चुनाव है. इसके बाद मैंने 2013 फिर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद वापस विधायक बना. फैसला लेने से पहले मेरे पक्ष को नहीं देखा गया.

दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में अखबारों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगया था और धारा 10 ए के तहत चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की थी. पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं देने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी.

चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर नरोत्तम मिश्रा को जनवरी 2013 में नोटिस जारी कर बयान के लिए बुलाय था. चुनाव आयोग की कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट की युगल खंडपीठ में याचिका दायर की थी. इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. जिस पर आज चुनाव आयोग ने यह फैसला सुनाया है.

 

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