फर्रुखाबाद- सपा पूर्व विधायक पर जिलाधिकारी ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश…

Farrukhabad SP former MLA ordered file lawsuit :- फर्रुखाबाद. उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर आई है। समाजवादी पार्टी की नेता एवं पूर्व विधायक पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्रुखाबाद जिलाधिकारी ने सपा पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

Farrukhabad SP former MLA ordered file lawsuit :-

फर्रुखाबाद

सपा पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत पर मुकदमा दर्ज का आदेश।

वक्फ बोर्ड की जमीनों को हड़पने का है आरोप।

डीएम ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश।

3.65 एकड़ जमीन पर किया था कब्जा।

तकरीबन 4 करोड़ की है जमीन की कीमत।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को मुकदमा दर्ज कराने का डीएम ने दिया आदेश।

चकबंदी के दौरान अभिलेखों में हेराफेरी…

  • एसडीएम की रिपोर्ट के अनुसार चकबंदी के दौरान अभिलेखों में हेराफेरी कर वफ्फ का नाम हटाकर भूमि दूसरे लोगों के नाम दर्ज कर दी गई।
  • एक वसीयत के आधार पर यह जमीन कुछ साल पहले चीनीग्राम निवासी अजादार जैदी के नाम दर्ज हो गई।
  • दो अगस्त 2004 को तहसीलदार सदर के आदेश पर यह भूमि अपंजीकृत वसीयत के आधार पर उर्मिला राजपूत के नाम दर्ज कर दी गई।
  • जबकि अजादार जैदी की मृत्यु 7 अप्रैल 2004 को हो चुकी थी।
  • यह वसीयत मौत से एक दिन पहले यानी 6 अप्रैल 2004 को लिखी गई थी।

जांच के लिए तीन सदस्यी कमेटी गठित

  • रिपोर्ट के अनुसार उर्मिला राजपूत के नाम दर्ज वफ्फ भूमि की कीमत तीन करोड़ तीस लाख रुपए है।
  • और इसकी वसीयत नहीं की जा सकती थी।
  • आरोप है कि उर्मिला राजपूत ने अपने प्रभाव का अनुचित इस्तेमाल कर यह आदेश करा लिया।
  • इसके लिए डीएम ने उर्मिला राजपूत को भूमाफिया घोषित किया।
  • साथ ही इस भूमि को फिर से वफ्फ में दर्ज करने का आदेश किया।
  • डीएम ने वफ्फ की अन्य जमीनों की जांच के लिए एडीएम की अध्यक्षता में तीन सदस्यी कमेटी बनाई है।
  • उन्होंने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को उर्मिला राजपूत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।

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