फि‍लहाल नहीं बदल पाएंगे बॉम्‍बे, कलकत्ता और मद्रास हाईकोर्ट के नाम, सरकार को करना होगा ये काम

नई दिल्‍ली। शहरों के नाम बदलने की बढ़ती मांग के बीच मद्रास, कलकत्ता एवं बॉम्‍बे के ऐतिहासिक हाईकोर्ट के नाम परिवर्तित करने पर केंद्रित एक विधेयक मुश्किलों में घिर गया है और अब ऐसा करने के लिए संसद में नया विधेयक लाना होगा. हाईकोर्ट (नामों में बदलाव) विधेयक, 2016 कलकत्ता, मद्रास और बॉम्‍बे हाईकोर्ट के नाम क्रमश: कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई हाईकोर्ट करने के लिए 19 जुलाई, 2016 का लोकसभा में पेश किया गया था.

लेकिन तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से मद्रास हाईकोर्ट का नाम ‘चेन्नई उच्च न्यायालय’ जैसा कि विधेयक में प्रस्तावित है, के बजाय ‘तमिलनाडु उच्च न्यायालय’ करने का आग्रह किया है. पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता हाईकोर्ट का नाम कोलकाता उच्च न्यायालय करने के पक्ष में है, लेकिन उच्च न्यायालय खुद ही इस नये नाम पर राजी नहीं है. दिसंबर, 2016 में लोकसभा में लिखित जवाब में केंद्रीय कानून राज्यमंत्री पीपी चौधरी ने कहा था कि पुराना विधेयक संशोधित करना होगा और नया विधेयक पेश करना होगा.

उन्होंने कहा था, ‘केंद्र सरकार ने नए विधेयक को अंतिम रुप देने के लिए संबंधित राज्यों एवं उच्च न्यायालयों का विचार मांगा है. नए विधेयक को अंतिम रुप देने और उसे संसद में पेश करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती है.’ कानून मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है और 11 दिसंबर से शुरु हो रहे शीतकालीन सत्र में नये विधेयक के लाये जाने की संभावना नहीं है.

कलकत्ता हाईकोर्ट पहला उच्च न्यायालय है और वह भारत में बॉम्‍बे एवं मद्रास हाईकोर्ट के साथ स्थापित तीन चार्टर्ड उच्च न्यायालयों में एक है. वह औपचारिक रुप से 1862 में खुला था. इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को अयोध्या नाम किये जाने के बाद कई शहरों के नाम बदलने की मांग उठने लगी है.

 

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