बिहार: अमित शाह के खिलाफ बेगूसराय और लालू के खिलाफ पटना में FIR

amit2तहलका एक्सप्रेस

पटना। चुनाव प्रचार के दौरान अपशब्द बोलने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अमित शाह को नरभक्षी कहने को लेकर लालू यादव के खिलाफ पटना में सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एसएसपी विकास वैभव ने इसे कन्फर्म करते हुए बताया कि लालू यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 177(सी)2(बी), 177(एफ) तथा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं, बेगूसराय में अमित शाह के खिलाफ लालू को चारा चोर कहने पर एफआईआर दर्ज की गई है। इलेक्शन कमिशन के अफसर आर. लक्ष्मणन ने अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने को कन्फर्म किया है।
शाह ने कब दिया था बयान?
अमित शाह ने बेगूसराय के संघौल ओपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 30 सितम्बर को एक चुनावी सभा के दौरान लालू प्रसाद को ‘चारा चोर’ कह कर संबोधित किया था।
पांच साल तक सजा का है प्रावधान
आईपीसी की धारा 177(सी)2(बी) के मुताबिक किसी भी व्यक्ति पर ऐसी टिप्पणी करना, जिससे उसकी सोशल इमेज को ठेस पहुंचे। वहीं, धारा 177(एफ) के अनुसार चुनाव के दौरान टिप्पणी से प्रभाव डालने और 188 के तहत सरकारी दिशा-निर्देशों को धता बताने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जानकारों के मुताबिक इन धाराओं के तहत दोष साबित होने पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।
मुजफ्फरपुर और दरभंगा कोर्ट में लालू के खिलाफ शिकायत
हिन्दुओं के बीफ खाने वाले लालू के बयान के खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में शिकायत (परिवाद पत्र दायर) की गई है। इस मामले पर कोर्ट में 24 नवंबर को सुनवाई होनी है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले रुपक कवि ने केस दर्ज कराया है। इससे पहले सोमवार को दरभंगा के बेनीपुर में वकील शंभु कुमार ठाकुर ने भी एसीजेएम कोर्ट में लालू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
 

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