यूपी के जिन मदरसों में नहीं गाया गया राष्‍ट्रगान, उनके खिलाफ होगी NSA की कार्रवाई!

लखनऊ।  उत्‍तरप्रदेश में 15 अगस्‍त के मौके पर जिन मदरसों में राष्ट्रगान नहीं गाया गया उन मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो भाजपा की योगी सरकार 15 अगस्‍त से पहले जारी फरमान को न मानने वाले मदरसों पर राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई कर सकती है. ऐसी खबरें हैं क‍ि सरकार के इस आदेश का करीब 150 मदरसों में पालन नहीं किया गया. इसकी शिकायत मिलने पर बरेली के डिविजनल कमिश्नर डॉ पीवी जगनमोहन ने कहा है कि अगर आरोप सही पाए गए तो इन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उनका कहना है कि जहां राष्ट्रगान नहीं गाने के सबूत मिले हैं उन मदरसों से जुड़े लोगों के खिलाफ NSA लगाया जाएगा.

हालांकि उन्‍होंने जोर देते हुए कहा- “शिकायतकर्ताओं से इसके लिए पुख्ता सबूत पेश करने को कहा गया है. अगर जांच में राष्ट्रगान नहीं गाए जाने की पुष्टि हुई और मदरसा प्रबंधन लिखित में यह स्वीकार करता है तो हम उनके खिलाफ केस दर्ज करेंगे. हम ऐसे लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ नैशनल ऑनर ऐक्ट और नैशनल सिक्यारिटी ऐक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं.” बरेली के शहर काजी मौलाना असजद रजा खान ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि राष्ट्रगान ‘गैरइस्लामी’ है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो इस्लाम के खिलाफ हैं.

दरसल इस आदेश को उलमा ने एक स्वर से नकार दिया. बरेलवी मरकज से जुड़े मदरसों में तिरंगा तो फहराया गया लेकिन, राष्ट्रगान नहीं गया. इसके बदले सारे जहां से अच्छा हिदोस्तां हमारा.. गाया गया. बरेली के शहर काजी मौलाना असजद रजा खान ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि राष्ट्रगान ‘गैरइस्लामी’ है. इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो इस्लाम के खिलाफ हैं. उन्हें राष्ट्रगान में अधिनायक शब्द को लेकर आपत्ति थी. इतना ही नहीं राष्ट्रगान में शामिल ‘भारत भाग्य विधाता’ को भी गैर इस्लामिक बताया गया है.

क्या आदेश था योगी सरकार का?
लगभग 150 मदरसों में तिरंगा तो फहराया गया, लेकिन राष्ट्रगान नहीं गाया गया. इसकी जगह सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां का तराना पढ़ा गया. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता ने 3 अगस्त को राज्य के सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को सर्कुलर जारी करते हुए कहा था कि राज्य के सभी मदरसों में तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान गाया जाएगा. इस कार्यक्रम की वीडियोग्राफी भी की जाएगी. अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि जिन मदरसों में सरकार के इस आदेश का पालन नहीं हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

क्या है NSA एक्ट?
-NSA के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को जब तक चाहे, तब तक हिरासत में रख सकती है. हिरासत में रखने का कारण बताना भी सरकार के लिए जरूरी नहीं है.
-इसी तरह गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार व्यक्ति और उसके गिरोह का नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है. इस एक्ट के तहत पुलिस आरोपी को आमतौर पर 14 दिन के बजाए 60 दिन के रिमांड पर ले सकती है.

 

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