लखनऊ : पुलिस ने मुख़्तार अंसारी और उनके बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ डाली  कोर्ट में एनबीडब्लू की अर्जी

राजधानी लखनऊ के हजरतगंज पुलिस ने मुख़्तार अंसारी और उनके बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ कोर्ट में एनबीडब्लू की अर्जी डाली है। मुख्तार सहित दोनों के बेटों  खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में  जालसाजी का मुकदमा दर्ज है.  साथ ही पुलिस  ने दोनों बेटों पर 25 – 25 हजार का इनाम भी घोषित किया है। इसके अलवा पुलिस मुख्तार और दोनों बेटों के नाम दर्ज अवैध संपत्तियों की पड़ताल कर रही है.

पुलिस ने मुख्तार अंसारी का वारंट बी जारी कराकर पंजाब जेल में तामिल कराया है। 21 सितम्बर को मुख्तार को पुलिस लखनऊ ला सकती है। पुलिस FIR के बाद से फरार अब्बास और उमर की तलाश में जुटी है।

FIR में मुख्तार और उसके बेटो पर दस्तावेजो में फर्जीवाड़ा करके  सरकारी जमीन कब्जा का आरोप है। एलडीए  और जिला प्रशासन के उन कर्मचारियों की भूमिका को लेकर भी हो रही पड़ताल की जा रही है , जिन्होंने मुख्तार और उसके बेटो की इन सब में मदद की है।

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बता दें कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में मुख्तार अंसारी का अवैध कब्जे वाला घर गिराया गया था। यह इमारत उन्होंने लखनऊ के जियामऊ में बना रखी थी। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे के आरोप में मुख्तार अंसारी और उनके बेटों उमर अंसारी एवं अब्बास अंसारी पर शत्रु विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

इस मामले में जियामऊ के लेखपाल सुरजन लाल ने मुख्तार अंसारी और उनके बेटे उमर व अब्बास के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में जालसाजी, साजिश रचने, जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में केस दर्ज कराया था। सुरजन लाल का आरोप था कि जिस जमीन पर मुख्तार के बेटों ने टॉवर बनवाए थे, वह मो. वसीम की थी।

करोड़ों रुपये की अनाधिकृत जमीन से कब्जा हटवाने के बाद प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी व उनके साले सरजील रजा और अनवर शहजाद पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। मुख्तार के साथ मिलकर सभी संगठित आपराधिक गिरोह के रूप में अपराध करते है। सभी के खिलाफ गाजिपुर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

 

 

 

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