लखनऊ : हाथरस रेप केस में पहचान उजागर पर दर्ज हुई एफआईआर

एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने कल उनके द्वारा हाथरस रेप केस में सोशल साइट्स पर युवती का नाम लिए जाने, उसके नाम से विभिन्न हैशटैग चलाये जाने, उसके फोटो शेयर किये जाने आदि के संबंध में भेजी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर आज पुन: शिकायत भेजी है।

थाना गोमतीनगर, लखनऊ को भेजी अपनी तहरीर में नूतन ने कहा कि युवती की फोटो के साथ ही उसकी पहचान को उजागर करते कई विडियो भी यूट्यूब पर डाले गए हैं। उन्होंने कहा कि धारा 228ए आईपीसी के अनुसार रेप पीडिता की पहचान का प्रकटीकरण दंडनीय अपराध है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी निपुण सक्सेना केस में स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी स्थिति में रेप पीडिता की पहचान नहीं उजागर की जाये। नूतन ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके द्वारा कल भेजी गयी शिकायत पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है तथा पीडिता के फोटो एवं विडियो इन्टरनेट पर लगातार प्रसारित हो रहे हैं। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से भी एक बार फिर ट्विटर, अन्य सोशल मीडिया एवं इन्टरनेट से उस युवती के नाम, फोटो, विडियो आदि को अविलंब हटवाये जाने की मांग की है।

 

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