लालू की 2400 पेज की फाइल में दस्तखत करने में जज ने खत्म कर दिए 4 पेन

रांची। चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत 16 दोषियों की सजा पर फैसला थोड़ी ही देर में आने वाला है. इससे पहले सीबीआई जज शिवपाल सिंह मामले की 2400 पेज की फाइल में दस्तखत कर रहे हैं. अभी तक इस फाइल में दस्तखत करने में ही जज शिवपाल चार पेन की स्याही खत्म कर चुके हैं. फिलहाल 24 पेज का फैसला तैयार किया जा रहा है.

लालू यादव समेत मामले के सभी दोषियों के खिलाफ सजा पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिसके बाद आज उनकी सजा पर ऐलान होने जा रहा है. रांची की सीबीआई अदालत शाम करीब चार बजे सजा का ऐलान कर सकती है. इससे पहले शनिवार दोपहर दो बजे के बाद विशेष कोर्ट के जज शिवपाल सिंह कोर्ट रूम पहुंचे.

मामले में जेल में बंद लालू समेत सभी 16 दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए. इस दौरान छह दोषियों की सजा पर सुनवाई भी हुई, जिसके बाद जज ने सभी दोषियों को फैसले के लिए शाम चार बजे तक इंतजार करने का आदेश दिया. दरअसल, रांची की सीबीआई विशेष अदालत में आज छह दोषियों की सजा पर सुनवाई होनी थी. लालू समेत बाकी 10 दोषियों की सजा पर गुरुवार और शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो चुकी है.

मालूम हो कि देवघर कोषागार आरसी 64ए/96 से 89 लाख रुपये फर्जी तरीके से निकाले जाने के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव सहित 16 आरोपी दोषी करार हैं. कोर्ट ने उन्हें 23 दिसंबर को दोषी पाया था, जिसके बाद लालू रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद है. 3 जनवरी से मामले के दोषियों की सजा पर सुनवाई चल रही है. कल लालू के वकील ने तबीयत का हवाला देते हुए जज से कम से कम सजा की गुहार लगाई थी.

23 दिसंबर को कोर्ट ने ठहराया था दोषी

सीबीआई की विशेष अदालत ने 23 दिसंबर को चारा घोटाले के एक मामले में लालू यादव को दोषी ठहराया था. वकीलों के अनुसार, लालू प्रसाद को तीन से सात वर्षो की सजा सुनाई जा सकती है. लेकिन उन्हें तीन वर्ष की सजा सुनाई जाती है तो उन्हें तत्काल जमानत मिल सकती है.

सुनवाई में लालू रहे खामोश

शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए हुई सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद पूरी तरह चुप रहे. उनके अधिवक्ता चितरंजन प्रसाद ने न्यायाधीश से आग्रह किया कि लालू की उम्र 70 वर्ष हो गई है. वह शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं. उन्हें हाईपर टेंशन और डायबिटीज है. 21 सालों से केस लड़ रहे हैं. इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लालू प्रसाद को कम से कम सजा दी जाए.

वहीं, सीबीआई के अधिवक्ता ने इस पर विरोध जताते हुए कहा कि लालू राजनीति में सक्रिय हैं. रैलियां और भाषण कर रहे हैं. इसलिए नहीं लगता कि बहुत बीमार हैं. जेल में भी मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध हैं. वह मुख्य आरोपी हैं. इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए.

 

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