शोपियां मुठभेड़ कांड: ‘FIR में मेजर आदित्य का नाम नहीं’
जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जबर्दस्त यू-टर्न लिया. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि शोपियां मुठभेड़ कांड में आर्मी जवानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में मेजर आदित्य कुमार का नाम नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल (रिटायर्ड) करमवीर सिंह की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें आदित्य कुमार पर दर्ज एफआईआर रद करने की मांग की गई है. जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है उसमें कहा गया है कि मुठभेड़ कांड को लेकर दर्ज एफआईआर में मेजर आदित्य कुमार का नाम नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. इसमें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खनविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ शामिल हैं. बेंच ने मेजर आदित्य कुमार के पिता को याचिका पत्र की एक कॉपी अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और राज्य सरकार को सुपुर्द करने का आदेश दिया. मेजर आदित्य के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि जिन-जिन आर्मी अफसरों या जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसे रद किया जाए.
मेजर आदित्य कुमार के पिता और इस मामले के याची लेफ्ट. कर्नल (रिटा.) करमवीर सिंह ने कहा, मामले में फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना है इसलिए कोई कमेंट नहीं कर सकते.
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