सपा के भू-माफिया सांसद आज़म खान पर कसा शिंकजा, अदालत ने जारी किया वारंट

लखनऊ। प्रशासन द्वारा भू-माफिया घोषित किए जा चुके सपा सांसद आज़म खान के खिलाफ रामपुर की जिला अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। चुनाव अचार संहिता उल्लंघन मामले में पेश नहीं होने पर वारंट जारी किया गया है। अदालत में 13 नवम्बर को इस मामले की सुनवाई होनी थी। लेकिन आजम नहीं पहुॅंचे। सुनवाई की अगली तारीख 26 नवम्बर तय की गई है।

यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। आजम और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 4 अप्रैल को रामपुर के स्वार टांडा में रोड शो कर रहे थे। आरोप है कि प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी रोड शो किया गया था।

इस घटना के बाद रामपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आज़म खान के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की जिसपर सुनवाई के दौरान दोनों नेताओं को जिला अदालत में उपस्थित होना था मगर दोनों ही नेता अदालत नहीं पहुँचे।

इस पर कोर्ट ने दोनों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। अखिलेश यादव को जमानत दे दी गई मगर आज़म खान को अदालत से जमानत नहीं मिली। आज़म खान इन दिनों कई मामलों और विवादों से घिरे हुए हैं। एक मामले में आज़म 5 अक्टूबर को एसआईटी के सामने भी पेश हो चुके हैं। इस दौरान एसआईटी ने आज़म से तकरीबन ढाई घंटे तक पूछताछ की थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आज़म खान पर तकरीबन 80 मुक़दमे दर्ज हैं जिनमें से 27 पर हाईकोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है।

आज़म खान पर अपनी यूनिवर्सिटी के लिए गरीब किसानों की जमीन हड़पने से लेकर भारतीय दंड संहिता के कई संगीन धाराओं के गंभीर आरोप शामिल हैं। आज़म पर 323, 342, 447, 389 तथा 506 जैसी धाराओं के तहत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। आज़म खान सपा के वरिष्ठ नेता हैं और अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी की जयाप्रदा को हराकर वे लोकसभा के लिए चुने गए थे।

 

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