सिपाही भर्ती में व्हाइटनर का प्रयोग वाले अभ्यर्थियों को राहत नहीं

a23तहलका एक्सप्रेस ब्यूरो, लखनऊ/इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में व्हाइटनर का प्रयोग के आधार पर अतिम चयन से बाहर किए गए 6254 अभ्यर्थियों को राहत देने वाली स्पेशल अपील को खारिज कर दिया। स्पेशल अपील में दरोगा भर्ती परीक्षा में व्हाइटनर का प्रयोग करने वालों को बाहर करने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी।
कहा गया था कि एकल पीठ का आदेश दरोगा भर्ती के लिए था। ऐसे में अपीलार्थियों की परीक्षा सिपाही भर्ती से संबंधित है। न्यायालय ने कहा कि एकल पीठ का आदेश पुलिस भर्ती बोर्ड पर लागू है। इसलिए प्रश्नगत परीक्षा पर भी लागू है।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई. चंद्रचुड और न्यायाधीश यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सिपाही रत्नेश राय और 36 अन्य की स्पेशल अपील पर दिया है। सिपाही भर्ती का अंतिम परिणाम 16 जुलाई को घोषित हुआ था। परिणाम में 6254 अभ्यर्थी व्हाइटनर का प्रयोग करने के कारण बाहर कर दिए गए थे। यह कार्रवाई साकेत कुमार की याचिका पर 29 मई 2015 के एकल पीठ के आदेश के आधार पर की गई थी।
 

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