सुप्रीम कोर्ट ने दी 31 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 13 साल की एक रेप पीड़िता को 31 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने इस नाबालिग लड़की के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। इस मामले में फैसला देते हुए अदालत ने कहा कि पीड़िता की उम्र और उसकी परेशानी को देखते हुए हम गर्भ को गिराने की अनुमति दे रहे हैं।

बता दें कि जस्टिस एस. ए. बोबड़े और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने निर्देश दिया था कि नाबालिग लड़की के स्वास्थ्य की जांच के लिए मुंबई स्थित सर जे. जे. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड गठित किया जाए जो उसके गर्भ को खत्म करने की अनुमति देने के बारे में अपनी सलाह देगा। पीठ ने इस मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए कहा था, ‘मेडिकल बोर्ड याचिकाकर्ता की बेटी की स्थिति और गर्भपात के बारे में सलाह देगा।’

गौरतलब है कि 20 सप्ताह के बाद भ्रूण के समापन पर प्रतिबंध है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को एक 10 वर्षीय गर्भवती नाबालिग को 32 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

 

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