सूचना आयोग में खाली पदों पर SC नाराज, सरकार से कहा- ऐसे नहीं चलेगा

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियों के मामले में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 8 राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि इतने पद खाली होने के बावजूद नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही हैं?

कोर्ट ने कहा कि रिक्त पदों के चलते बड़ी संख्या में लंबित अपीलों और शिकायतों को निपटाने में दिक्कत हो रही है. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि ‘सरकार को कुछ करना होगा.’

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा है कि केंद्र के साथ-साथ गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, ओडिशा और तेलंगाना में सूचना आयोग में कई पद खाली हैं. इन रिक्तियों की आड़ में RTI कानून को दबाने की कोशिश की जा रही है. क्योंकि RTI के तहत मांगी गई जानकारियां या तो लोगों को मिल नहीं रही हैं या फिर तय समय से बहुत देरी से मिल पा रही हैं.

याचिका में ये भी कहा गया है कि अपील और शिकायतों का निपटारा भी नहीं हो पा रहा है. ऐसे में RTI का मकसद भी अधूरा ही रहता है. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि महाराष्ट्र के राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) में 40,000 से अधिक अपील और शिकायतें लंबित हैं और यहां चार पद रिक्त हैं.

इसी तरह केरल का राज्य सूचना आयोग यानी एसआईसी केवल एक ही कमिश्नर के जरिए काम कर रहा है. जबकि इसमें 14,000 से अधिक लंबित अपील और शिकायतें हैं. इसी प्रकार कर्नाटक के एसआईसी में 6 रिक्तियां हैं और लगभग 33,000 अपील और शिकायतें लंबित हैं. याचिका में सीआईसी और एसआईसी में रिक्तियों को तत्काल भरे जाने का आग्रह किया गया है.

जस्टिस ए के सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल पिंकी आनंद से कहा कि पदों के खाली रहने से ये संस्थान प्रभावित होंगे. पीठ ने आनंद से कहा कि इन इकाइयों में अनेक पद रिक्त हैं. यह अन्य संवैधानिक इकाइयों में भी समस्या है. किसी अन्य काम के लिए न्यायालय में मौजूद आनंद ने कहा कि वह निर्देश लेंगी और अदालत वापस आएंगी. पीठ ने कहा, ‘सैकड़ों आवेदन लंबित हैं. इस तरह नहीं चल सकता. कृपया मामले को देखिए.’

 

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