हाईकोर्ट का ऑर्डर, मदरसे हों या इंग्लिश स्कूल, फहराया जाए तिरंगा

court_14तहलका एक्सप्रेस
लखनऊ /इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों में रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस डे पर तिरंगा फहराने को जरूरी करने का ऑर्डर दिया है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किए। हाईकोर्ट ने कहा कि मदरसे हों या इंग्लिश, स्कूल तिरंगा फहराया जाए। चीफ जस्टिस डा.डी.वाई.चन्द्रचूड और जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच ने अलीगढ़ के अजीत गौड़ की पीआईएल पर यह ऑर्डर दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि तिरंगा फहराए जाने (ध्‍वजारोहण) का हर स्कूल में सम्मान होना चाहिए। चाहे वह मदरसे हों या कोई अंग्रेजी मीडियम के स्कूल। पिटीशन पर हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से जवाब भी मांगा है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को रिव्यू के लिए भी कहा है। पिटीशन में आरोप लगाया गया था कि स्टेट में मदरसों में तिरंगा नहीं फहराया जाता। तिरंगे का अपमान हो रहा है। हालांकि, अलीगढ़ के डीएम की तरफ से कोर्ट में एक जानकारी में यह दावा किया गया कि अलीगढ़ में इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर हर मदरसे में तिरंगा फहराया गया था। कहीं भी फ्लैग के अपमान की जानकारी नहीं है। फिर भी कोर्ट ने कहा कि चूंकि पिटीशन में स्टेट के सभी मदरसों पर ध्वज के अपमान की बात कही गई है। इसलिए इस पर जवाब दाखिल किया जाए।
 

देश-विदेश की ताजा ख़बरों के लिए बस करें एक क्लिक और रहें अपडेट 

हमारे यू-टयूब चैनल को सब्सक्राइब करें :

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें :

कृपया हमें ट्विटर पर फॉलो करें:

हमारा ऐप डाउनलोड करें :

हमें ईमेल करें : [email protected]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button