हाईकोर्ट ने गोरखपुर SSP से किया जवाब तलब- हरिशंकर तिवारी के घर छापा क्यों मारा ?

लखनऊ।  योगी आदित्यनाथ सरकार में गोरखपुर के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के फार्म हाऊस पर हुई छापेमारी के मामले में हाईकोर्ट इलाहाबाद ने पुलिस से जवाब तलब किया है।  छापेमारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

गोरखपुर एसएसपी दें हलफनामा

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एसएसपी गोरखपुर से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 23 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यूपी पुलिस ने बिना सर्च वारंट के राजनीति विद्वेष के चलते पुलिस अधिकारियों द्वारा छापेमारी की गई. इसके साथ ही आरोप लगाया गया है कि फार्म हाऊस के पांच नौकरों और दो ड्राइवरों को भी पुलिस ने कई घंटे तक हिरासत में रखा. इस दौरान उनसे पूछताछ और मारपीट भी की गई. बाद मे उन्हें छोड़ दिया गया। बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे और चिल्लूपार विधानसभा सीट से बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी ने ये याचिका दाखिल की है. मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस रेखा दीक्षित की डिवीजन बेंच में हुई।

 

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