होम्योपैथिक डॉक्टरों को लगेगा बड़ा झटका, अपने क्लीनिक पर नहीं बेच पाएंगे दवाइयां

नई दिल्ली। सरकार जल्द ही होम्योपैथिक डॉक्टरों को बड़ा झटका दे सकती है। सरकार द्वारा प्रस्तावित नए नियमों के अनुसार होम्योपैथिक डॉक्टर अपने परिसर में दवाइयां नहीं बेच पाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार नए ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक “कोई पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवसायी जो परिसर में होम्योपैथी का अभ्यास कर रहे हैं, वो केवल दवाइयां लिख सकते हैं बेच नहीं सकते।

अधिकारियों का कहना है कि इन शिकायतों के बाद मसौदा तैयार किया गया है कि होम्योपैथिक डॉक्टर दवाइयां बेच भी रहे हैं। यह देखा गया कि विभिन्न फार्मासिस्टों ने परामर्श के लिए अपनी दुकान में एक होम्योपैथ स्थापित करना शुरू कर दिया है। इसी तरह होम्योपैथी चिकित्सकों ने अपनी दवाइयों को अपने मरीजों को देने के अलावा काउंटर पर भी उन्हें बेचना शुरू कर दिया।

नए मसौदे के एक नियम में कहा गया है कि ऐलोपैथिक दवाइयां बेच रहे केमिस्टों को होम्योपैथिक दवाइयां बेचने की भी इजाज़त होगी. इसके लिए उन्हें अलग से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होगी. प्रस्तावित मसौदा उन लोगों पर भी कार्रवाई करने की बात करता है जो होम्योपथी के लिए अयोग्य होते हुए भी प्रैक्टिस कर रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “ये दवाएं मुहर के साथ छोटी मात्रा में पैकिंग के साथ बेची जाएंगी और उन्हें एलोपैथिक दवाओं से अलग से संग्रहित करना होगा।

ड्रग तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) और केन्द्रीय केंद्रीय होम्योपैथी (सीसीएच) के महानिदेशक, उप समिति के सह-अध्यक्ष डॉ आरके मनचंदा का कहना है कि नए नियम गुणवत्ता वाले होम्योपैथिक दवाइयों को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।

 

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