137 गणेशोत्सव मंडलों पर 1-1 लाख का जुर्माना

ganesaतहलका एक्सप्रेस

थाणे। मुंबई हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद सड़क पर मंडप बनाने और विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने वाले 137 गणेश मंडलों पर महानगरपालिका ने एक-एक लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। मनपा प्रशासन ने मंडलों को नोटिस भेज कर 48 घंटे के भीतर दंड की राशि मुख्यमंत्री सूखा राहत कोष में जमा करने का निर्देश दिया है। दंड न भरने वालों के खिलाफ मनपा की तरफ से कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है।

मनपा की इस नोटिस से इन मंडलों में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि पिछले महीने नवी मुंबई स्थित एक मंडल द्वारा मनपा से अनुमति के बगैर मंडप खड़ा करने पर हाईकोर्ट ने एक लाख का आर्थिक दंड लगाया गया था।
थाणे शहर में 255 सार्वजनिक मंडलों द्वारा मूर्ति की स्थापना के लिए सड़क पर मंडप बनाया गया था, इनमें से 118 मंडलों ने थाणे मनपा व पुलिस से अनुमति ली थी व अन्य नियमों का भी पूरी तरह से पालन किया था। कुछ मंडलों ने अनुमति तो ली थी, मगर अन्य नियमों का पालन नहीं किया गया था।

वहीं 31 मंडलों द्वारा बिना कोई अनुमति लिए धड़ल्ले से सड़क पर मंडप बनाने की बात सामने आई थी। कोर्ट और मनपा के दिशा-निर्देश की अवहेलना करने के वाले 137 मंडलों पर एक-एक लाख का आर्थिक दंड लगाया गया है। मंडलों को उक्त राशि थाणे कलेक्टर ऑफिस में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

थाणे के सोशल वर्कर डॉक्टर महेश बेडेकर की तरफ से रास्तों को घेर कर द्वारा मंडप बनाने वाले मंडलों के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने थाणे मनपा को दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर थाणे मनपा की तरफ से मंडलों को मंडप खड़ा करने के पहले मनपा तथा पुलिस की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया था।

 

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