2 दिनों के लिए पानी छोड़े कर्नाटक: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को अगले दो दिनों के लिए तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने साथ कर्नाटक सरकार को उसके आदेश की अवमानना करने के लिए चेतावनी भी दी। गौरतलब है कि कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेश के बाद तमिलनाडु को पानी छोड़ने में असमर्थता जताई थी।
उल्लेखनीय है कि कर्नाटक ने कावेरी नदी का प्रतिदिन छह हजार क्यूसेक जल तमिलनाडु के लिए छोड़ने के उसके आदेश में संशोधन का अनुरोध करने का आग्रह किया था।
कर्नाटक ने अपनी याचिका में कहा था कि उसके जलाशयों में पर्याप्त पानी नहीं है। वहीं तमिलनाडु ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट और कावेरी जल विवाद निपटारा न्यायाधिकरण (CWDT)के निर्देशों का पालन किये जाने तक उसके पड़ोसी राज्य को नहीं सुना जाना चाहिए।
इससे पहले, कर्नाटक ने कहा कि वह विभिन्न आधारों पर तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं है जिसमें एक कारण यह है कि उसके जलाशयों में पर्याप्त पानी नहीं है और इसलिए वह आदेश में संशोधन चाहता है।
शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर प्रभावित तमिलनाडु ने कहा कि कर्नाटक राज्य अपने कारण से न्यायाधीश के रूप में व्यवहार कर रहा है और इस अदालत के आदेश का पालन करने से इनकार करने के साथ इस अदालत के सामने मामला विचाराधीन होने के बावजूद पानी छोडना सुनिश्चित करने में जानबूझकर नाकाम रहा है।
तमिलनाडु ने अपनी याचिका में कहा कि इस मामले में संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए इस अदालत के आदेश का सम्मान तथा पालन नहीं किया गया।
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