26 अगस्‍त तक चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकती ईडी, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

नई दिल्‍ली। INX मीडिया मामले में सीबीआई हिरासत में भेजे गए कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को ईडी की गिरफ्तारी से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. चिदंबरम ने ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका दायर की थी.

इस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक प्रवर्तन निदेशालय पी चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकता है. ऐसे में सोमवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है. ईडी और सीबीआई के मामलों पर 26 अगस्‍त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. वहीं सीबीआई रिमांड में चिदंबरम से पिछले साढ़े तीन घंटे से पूछताछ जारी है.

सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्‍त तक उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई है. उसी दिन मामले की सुनवाई होगी. पी चिदंबरम 26 अगस्‍त तक सीबीआई रिमांड पर रहेंगे. वहीं सीबीआई मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 अगस्त को करेगा, क्‍योंकि चिदंबरम 26 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में हैं.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो हमें दस्तावेज मिले हैं वो डिजिटल फॉर्म में हैं. हमारे पास ई-मेल है जिसके बारे में चिदंबरम से पूछना है, बहुत बड़ा पैसा सेल कंपनियों में गया है और वो आगे भेजी गई, जिसकी जांच करनी है. चिदंबरम की पोती के नाम पर भी प्रॉपर्टी है.

सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के हिरासत रहने पर अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता. सिब्बल ने न्‍यायालय को हाइकोर्ट के आदेश से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आने की पूरी घटना को बताया. सिब्बल ने कहा कि इस तरह गिरफ्तारी की गई, वह उनके मुवक्किल के मौलिक अधिकार के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मेंशनिंग मामले में राहत दी हुई है, लेकिन मुझे नहीं दी गई. 25 जुलाई 2018 को चिदंबरम को अग्रिम जमानत दी गई थी. अगर वह कोर्ट नहीं आ पाते तो समझ में आता, लेकिन चिदंबरम की गिरफ्तारी शुक्रवार का समय देने के बाद की गई. हमने स्पेशल जज के आदेश को चुनौती दी है.

 

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