9 साल तक पति-पत्नी के बीच नहीं बने शारीरिक संबंध, इस आधार पर कोर्ट ने दिया तलाक

मुंबई। महिला से धोखे से शादी करने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते इसे रद्द करने का फैसला सुनाया है. दरअसल, पिछले दिनों कोर्ट कोल्हापुर की एक दंपत्ति के मामले की सुनवाई कर रहा था. मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस मृदुला भाटकर ने कहा, इस मामले में शादी के 9 साल बीत जाने के बाद भी दंपत्ति के बीच शारीरिक संबंध होने का कोई भी सुबूत नहीं है, जिसके कारण इसे रद्द किया जाता है.

क्या है मामला
साल 2009 में एक लड़का और लड़की की शादी हुई थी. जिस वक्त शादी हुई उस वक्त महिला की उम्र 21 साल थी, जबकि पुरुष की उम्र 24 साल थी. शादी के अगले दिन ही कोर्ट में याचिका दायर करते हुए महिला ने कहा था कि, उस शख्स ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर धोखे से उससे शादी की है. याचिका में महिला ने कहा था कि वह उस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं है, धोखे की शादी का जैसे ही उसे एहसास हुआ उसने रजिस्ट्रार को इस बारे में जानकारी दी. महिला का कहना है कि वह इस शादी को कानूनी तौर पर रद्द करवाना चाहती थी.

ट्रायल कोर्ट ने रद्द की थी शादी
कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद महिला की शादी को ट्रायल कोर्ट ने रद्द कर दिया था, लेकिन जब मामला अपीलीय अदालत पहुंचा तो कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि जब महिला पढ़ी-लिखी है तो ऐसे किसी कोरे कागज पर कैसे हस्ताक्षर कर सकती है. कोर्ट ने महिला की ओर से किए जा रहे धोखे के वादों को सिरे से खारिज कर दिया था.

शारीरिक संबंध ना होने के कारण कोर्ट ने खारिज की शादी
बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान महिला के पति ने कहा था कि वह लोग शादी के बाद साथ रहे हैं और उनके बीच शारीरिक संबंध भी बनें हैं. पति ने यह भी दावा किया है कि इस दौरान महिला गर्भवती भी हुई, लेकिन उसने गर्भपात करवा लिया. हालांकि इस संदर्भ में पति कोर्ट में कोई भी ठोस सुबूत पेश करने में असमर्थ रहा. मामले की सनुवाई कर रही जस्टिस मृदुला भाटकर ने कहा, महिला की ओर से किए जा रहे धोखे का कोई भी ठोस सुबूत नहीं है और ना ही इस बात का कोई सुबूत है कि दंपत्ति के बीच शारीरिक संबंध बने हैं, जिसके आधार पर शादी को रद्द किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि शादी के सबसे अहम उद्देश्यों में नियमित शारीरिक संबंध शामिल है. अगर किसी दंपत्ति के बीच एक बार भी संबंध बनाए जाते हैं तो उसे शादी माना जा सकता है, लेकिन जब ऐसा ना हो तो यह शादी नहीं है.

 

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