बागपत: सात साल की बच्ची के साथ हैवान ने किया था दुष्कर्म के बाद हत्या अदालत ने सुनाई ये सजा

अदालत में सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मुकदमे में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

disgusting work: अदालत में सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मुकदमे में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह सजा एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट पांच की अदालत ने सुनाते हुए अभियुक्त को पुलिस की न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया है।

बच्ची का शव गांव के पास ही पड़ा मिला था

बागपत के सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के तेड़ा गांव में पांच फरवरी 2017 को एक सात साल की बच्ची अचानक लापता हो गयी थी, जिसके बाद बच्ची का शव गांव के पास ही पड़ा मिला था।

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पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जिला कारागार भेज दिया था

बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर घटना की विवेचना शुरू कर दी थी। इस दौरान अनिल नाम के आरोपी का नाम प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जिला कारागार भेज दिया था।

सिंघावली अहीर पुलिस ने आरोपी अनिल के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था। यह वाद एडीजे फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में चल रहा था। वाद की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश कृष्ण कुमार सिंह ने आरोपी अनिल को घटना का दोषी माना। न्यायाधीश ने अभियुक्त अनिल को आजीवन कारावास से दंडित करते हुए अर्थदंड भी लगाया, उसके बाद उसे जिला कारागार भेज दिया गया।

 

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