लखनऊ: सीमा विस्तार के बाद गांवों पर लगेगा हाउस टैक्स, नगर आयुक्त ने जारी किया आदेश

सीमा विस्तार के बाद गांवों पर हाउस टैक्स लगेगा। 88 नए गांवों पर इसी महीने से टैक्स लगेगा। गोमतीनगर विस्तार जानकीपुरम विस्तार, बसंतकुंज, सीजी सिटी नगर, आवास विकास परिषद की अवध विहार निगम सीमा में शामिल हैं। इसको लेकर नगर आयुक्त ने जारी आदेश किया।

लखनऊ। सीमा विस्तार के बाद गांवों पर हाउस टैक्स (House tax ) लगेगा। 88 नए गांवों पर इसी महीने से टैक्स लगेगा। गोमतीनगर विस्तार जानकीपुरम विस्तार, बसंतकुंज, सीजी सिटी नगर, आवास विकास परिषद की अवध विहार निगम सीमा में शामिल हैं। इसको लेकर नगर आयुक्त ने आदेश जारी किया है। 

सबसे पहले व्यावसायिक संपत्तियों पर टैक्स लगाया जाएगा

सीमा विस्तार के बाद नगर निगम में आए 88 नए गांवों पर इसी महीने से हाउस टैक्स लगेगा। इसे लेकर नगर आयुक्त ने आदेश भी जारी कर दिया है। इस पर मुख्य कर निर्धारण अधिकारियों की ओर से सभी जोनल अधिकारियों को सर्वे कर दिसंबर से गृहकर लगाने का आदेश दे दिया गया है। सबसे पहले व्यावसायिक संपत्तियों पर टैक्स लगाया जाएगा। गृहकर निर्धारण गांव के नजदीकी वार्ड की दर के आधार पर होगा। जो नए गांव नगर निगम सीमा में शामिल हुए हैं।

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नए गांव नगर निगम में शामिल हुए हैं

इस मामले में मुख्य कर निर्धारण अधिकारियों ने सभी जोनल अधिकारियों सर्वे कर हाउस टैक्स (House tax) लगाने के आदेश दिए हैं. इस दौरान सबसे पहले व्यावसायिक संपत्तियों पर टैक्स लगाया जाएगा।  गृहकर का निर्धारण गांव के नजदीकी वॉर्ड की दर के आधार पर किया जाएगा, जो नए गांव नगर निगम में शामिल हुए हैं।

इनमें लखनऊ विकास प्राधिकरण के गोमती नगर एक्सटेंशन, जानकीपुरम एक्सटेंशन, बसंतकुंज, सीजी सिटी और आवास विकास परिषद की अवध विहार, निजी बिल्डर की अंसल एपीआई जैसी बड़ी कॉलोनियां हैं। यह इलाके पिछले साल शहर का हिस्सा तो बन गए थे, लेकिन नगर निगम के अंतर्गत नहीं आते थे।  यहां पर अच्छी सड़कें, पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट और सीवर जैसी सारी जरूरी व्यवस्था हैं, जिसके चलते प्रशासन इन सब पर टैक्स लगाने जा रहा है।

 

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