बड़ी खबर: शादी समारोह को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब निर्धारित मेहमानों…
विवाह समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या को लेकर बड़ी खबर है।
चित्तौड़गढ़: विवाह (wedding) समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या को लेकर बड़ी खबर है। अब शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या पर मैरिज गार्डन के मालिकों को नजर रखनी होगी और फिर निर्धारित अतिथियों की संख्या पूरी होते ही मैरिज गार्डन के प्रवेश द्वार को बंद करना होगा।
विवाह समारोहों में लोगों की संख्या पर सरकार का बड़ा फैसला
शादी के सीजन को देखते हुए विवाह (wedding) समारोहों में लोगों की उपस्थिति को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इस संबंध में प्रदेश के सभी नगर निकाय, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को आदेश जारी किया है।
विशिष्ट सचिव दीपक नंदी की ओर से आदेश जारी
बता दें कि स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव दीपक नंदी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, विवाह (wedding) स्थलों पर होने वाले विवाह या अन्य समारोह के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन का पालना सुनिश्चित की जाए। विवाह या अन्य समारोहों के लिए जारी गाइडलाइन का पालन न होने पर अब विवाह स्थल के संचालक एवं स्वामी जिम्मेदार होंगे। इतना ही नहीं, गाइडलाइन की अवहेलना होने पर विवाह स्थल का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
विवाह समारोह स्थल के प्रवेश द्वार बंद करेंगे गार्डन के मालिक
नई व्यवस्था के अनुसार, अब विवाह (wedding) स्थल या गार्डन के मालिक समारोह में सौ व्यक्तियों के आने के बाद विवाह समारोह स्थल के प्रवेश द्वार बंद करेंगे और अतिरिक्त व्यक्तियों को प्रवेश नहीं करने देंगे।
उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान
नगरीय निकाय क्षेत्र में स्थित विवाह (wedding) स्थलों पर तत्काल प्रभाव से इस निर्देश का पालन करवाने को कहा गया है। आदेश का पालन के लिए नगर परिषद आयुक्त, अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस संबंध में क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करें। आम जनता को कोरोना के प्रोटोकॉल और इसके उल्लंघन पर दण्ड के प्रावधानों से अवगत कराएं।
दुकानदारों और ग्राहकों के खिलाफ अभियान
गौरतलब है कि तीन-चार दिन पहले ही नगर परिषद प्रशासन ने मास्क न पहनने वाले दुकानदारों और ग्राहकों के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर चालान करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत कई दुकानदारों के चालान भी किए गए।
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