CJI महाभियोग प्रस्ताव: कपिल सिब्बल ने इन 7 वजहों से वापस ली याचिका

नई दिल्ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के महाभियोग प्रस्ताव पर उपराष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. सुनवाई के लिए बनाए गए 5 जजों की बेंच ने मंगलवार को यह फैसला लिया, जिसके बाद वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने यह याचिका वापस ले ली.

कपिल सिब्बल ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, ‘हमने सुप्रीम कोर्ट से 7 सवाल पूछे थे, लेकिन एक का भी जवाब नहीं मिला. इसलिए याचिका वापस ले ली गई.’ उन्होंने स्पष्ट किया कि, ‘कांग्रेस और विपक्ष को सीजेआई से निजी रूप से कोई दिक्कत नहीं है. यह मामला न्यायिक व्यवस्था का है. न्यायपालिका की गरिमा और स्वंतत्रता की रक्षा का है. सरकार हम पर गलत आरोप लगा रही है.’

कपिल सिब्बल ने कहा, ‘याचिका को अभी नंबर नहीं मिला. बेंच गठित नहीं हुआ ऐसे में रातों-रात याचिका को संविधान बेंच को ट्रांसफर करने का फैसला किसने लिया? इस बेंच का गठन किसने किया?’

ANI

@ANI

We filed petition in SC (challenging VP Naidu’s dismissal of impeachment motion against CJI) yesterday and was to be heard today. But we were informed last evening that our petition will be heard by 5 judges. Who gave these orders? What were the orders?: Kapil Sibal,Congress

 सुप्रीम कोर्ट से सिब्बल ने महाभियोग प्रस्ताव पर पूछे 7 सवाल

1- ‘याचिका को अभी नंबर नहीं मिला. एडमिट नहीं हुई, लेकिन रातों-रात यह बेंच किसने बनाई? इस बेंच का गठन किसने किया?’

2- ‘सुप्रीम कोर्ट के किस प्रशासनिक आदेश के तहत याचिका पर सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच का गठन किया गया?’

3- ‘हर बेंच के गठन का ऑर्डर होता है. महाभियोग के मामले में बेंच का गठन हुआ, तो इस आदेश की कॉपी क्यों नहीं दी गई?’

4- ‘चीफ जस्टिस इस मामले में प्रशासनिक या न्यायिक स्तर पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकते. इस मामले में ऐसा क्यों हुआ?’

5- ‘किसी मामले को तब संवैधानिक बेंच को रेफर किया जाता है, जब कानून का कोई सवाल उठा हो. यहां फिलहाल कानून का कोई सवाल नहीं है. फिर भी ऐसा क्यों किया गया?’

6- ‘न्यायिक आदेश के जरिए ही संवैधानिक बेंच को कोई याचिका भेजी जा सकती है, प्रशासनिक आदेश के जरिये ऐसा नहीं होता. फिर इस केस में ऐसा क्यों हुआ?’

7- ‘राज्यसभा के चेयरमैन (वेंकैया नायडू) सिर्फ इसी आधार पर महाभियोग प्रस्ताव रद्द नहीं कर सकते कि दुर्व्यवहार साबित नहीं हुआ. इस पर क्या कहेंगे?’

उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने पिछले महीने सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को खारिज कर दिया था

उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने पिछले महीने सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को खारिज कर दिया था

बता दें कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर यह नोटिस दिया था, जिसे पिछले महीने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि उनके (सीजेआई) खिलाफ लगाए गए आरोप स्पष्ट नहीं हैं.

 

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