कार हो या घर जरूर लगाएं मास्क- जस्टिस प्रतिभा एम सिंह

पूरे देश में कोरोना (Corona) वायरस का कहर लगातार जारी है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है।

पूरे देश में कोरोना (Corona) वायरस का कहर लगातार जारी है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है। जहां एक तरफ देश में कोरोना टीकाकरण अभियान चल रहा तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र, पंजाब और मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में स्थिति बेहद दयनीय हो गई है, इसके चलते कई तरह की रोक लगाईं जा रहीं हैं।

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महाराष्ट्र के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना (Corona) वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। कर्फ्यू का वक्त रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। इस दौरान सारी जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को राहत दी जाएगी।

वहीं कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। अब से कार में अकेले बैठने पर भी मास्क लगाना जरूरी होगा। हाईकोर्ट ने कार को भी एक पब्लिक प्लेस माना है। आपको बता दें कि कार में अकेले होने के दौरान मास्क लगाने के खिलाफ कोर्ट में चार अर्जी दाखिल की गई थीं। वहीं हाईकोर्ट ने सभी चार याचिकाओं को खारिज कर दिया।

इन याचिकाओं में कहा गया था कि कारों में अकेले रहने पर लोगों से मास्क न पहनने के लिए चालान नहीं काटना चाहिए।  जिस पर कोर्ट ने कहा कि मास्क एक सुरक्षा कवच है, जो इस वायरस को फैलने से रोकता है। वहीं जस्टिस प्रतिबा एम सिंह ने इस पर कहा कि चाहे आप कार में हों या फिर घर में मास्क लगाना जरूरी है , मास्क सुरक्षा कवच है।

 

 

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