लखनऊ: अब अपराधियों की खैर नहीं, अपर मुख्य सचिव गृह ने जारी किया शासनादेश

यूपी में दुर्दांत अपराधियों को अब पैरोल नहीं मिलेगी। बता दें, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा था कि पैरोल या फरलों का इस्तेमाल नियमित तौर पर नहीं हो सकता।

यूपी में दुर्दांत अपराधियों (Criminal) को अब पैरोल नहीं मिलेगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इसका शासनादेश जारी किया है।

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बता दें, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा था कि पैरोल या फरलों का इस्तेमाल नियमित तौर पर नहीं हो सकता। बल्कि इस पर अधिकारियों और बर्ताव संबंधी विशेषज्ञ समिति को सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए फैसला लेना चाहिए। खासकर गंभीर अपराध और दुष्कर्म के मामले में।

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दरअसल, मंत्रालय को यह निर्देश इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि देश विभिन्न हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही थी कि कोरोना महामारी के कारण गंभीर अपराधों के दोषियों को रिहा किया जा रहा है। हाल ही में पंजाब का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक लड़की द्वारा दो झपटमारों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए दिखाया गया। वे दोनों अपराधी हाल ही में जेल से रिहा हुए थे।

 

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